PUC नहीं, तो नहीं मिलेगा पेट्रोल-CNG: दिल्ली-NCR में सख्ती शुरू

The CSR Journal Magazine
दिल्ली-NCR के फ्यूल स्टेशनों पर अब केवल पैसे होना काफी नहीं होगा। 1 अक्टूबर से यदि आपकी गाड़ी का प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (PUC) वैध नहीं है, तो आपको पेट्रोल या CNG भरवाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस नए नियम के चलते यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी गाड़ी का PUC सही है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सर्दियों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह व्यवस्था लागू की है। इसके अनुसार, 1 अक्टूबर 2026 से बिना वैध PUC वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।

ऑटोमैटिक सिस्टम से होगी जांच

नए नियम के लिए पेट्रोल और CNG स्टेशनों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम (ANPR) लगाया गया है। यह सिस्टम गाड़ियों की नंबर प्लेट से PUC की वैधता को जांचने में मदद करेगा। इस प्रक्रिया को दिल्ली-NCR के सभी फ्यूल स्टेशनों पर लागू किया जा रहा है। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सभी वाहन प्रदूषण मानकों का पालन कर रहे हैं।

पुराने वाहनों पर भी होगी सख्ती

दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ाने वाले पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई जाएगी। BS-IV स्टैंडर्ड और उससे पुराने वाहनों की एंट्री पर रोक लगाने के उपायों की समीक्षा की गई है। यह बैठक CAQM की सब-कमेटी ऑन क्लीनिंग एंड एनफोर्समेंट की 29 सितंबर को हुई थी। बैठक में पुराने और एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों को पकड़ने और स्क्रैपिंग जैसी कार्रवाई को तेज करने पर जोर दिया गया।

पराली जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण

सर्दियों में हवा की खराब गुणवत्ता का एक बड़ा कारण पराली जलाना होता है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में धान की पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त उपायों पर चर्चा की गई। CAQM का उद्देश्य इन घटनाओं को पूरी तरह खत्म करना है। इसमें फसल विविधीकरण और किसानों के बीच जागरूकता अभियान जैसे उपाय शामिल हैं।

निर्माण स्थलों पर भी कार्रवाई

दिल्ली-NCR में धूल और निर्माण संबंधी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अधिक मशीनों की तैनाती करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, औद्योगिक इकाइयों में उत्सर्जन मानकों की निगरानी भी सख्त की जाएगी। निर्माण स्थलों, डीजल जनरेटर सेट और अन्य औद्योगिक इकाइयों के औचक निरीक्षण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदूषण से जुड़ी शिकायतों का समय पर निपटारा करने के आदेश भी दिए गए हैं।

वाहन मालिकों के लिए जरूरी सूचनाएँ

यदि आप दिल्ली-NCR में गाड़ी चला रहे हैं, तो 1 अक्टूबर से पहले अपना PUC अवश्य चेक करें। यदि प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त हो गई है, तो उसे समय पर अपडेट करना जरूरी है। साथ ही, BS-IV स्टैंडर्ड से नीचे की गाड़ियों को रिप्लेस करने या घर पर रखने पर विचार करें। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एंफोर्समेंट टीमें ऐसी गाड़ियों को जब्त कर सकती हैं और स्क्रैपिंग की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

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