दिल्ली जल बोर्ड टेंडर केस में सत्येंद्र जैन समेत पांच हिरासत में

The CSR Journal Magazine
दिल्ली जल बोर्ड के 1,946 करोड़ रुपये के STP अपग्रेड टेंडर में कथित घोटाले को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन सहित पांच आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये सभी आरोपी अब 3 सितंबर को सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश होंगे। इस मामले में अंकित श्रीवास्तव को दो दिन की पुलिस हिरासत भी मिली है।

उदित प्रकाश की जमानत पर सुनवाई

दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व CEO, उदित प्रकाश राय की जमानत याचिका पर सुनवाई 20 अगस्त को होगी। उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि वह एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हैं और उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई का खतरा है। कोर्ट ने उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई का निर्देश दिया है। उदित प्रकाश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होंगे।

अंकित श्रीवास्तव को मिली पुलिस रिमांड

कोर्ट ने अंकित श्रीवास्तव को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने की ACB की मांग स्वीकार कर ली है। जांच एजेंसी का कहना है कि यह जरूरी है कि अंकित की हिरासत में पूछताछ की जाए, ताकि मामले में साजिश से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। अंकित को 21 अगस्त को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा।

टेंडर घोटाले का विषय

विपक्षी दलों और जांच एजेंसियों का दावा है कि यह मामला दिल्ली जल बोर्ड के 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) को अपग्रेड करने के लिए जारी किए गए 1,946 करोड़ रुपये के टेंडर से जुड़ा है। विजिलेंस विभाग की एक रिपोर्ट के आधार पर, ACB ने 10 मई 2024 को मुकदमा दर्ज किया था। आरोप है कि टेंडर की शर्तों में इस तरह बदलाव किया गया कि एक विशेष कंपनी को लाभ मिल सके।

क्या हैं आरोप?

एजेंसी ने आरोप लगाया है कि तकनीकी शर्तों को सीमित किया गया, आवश्यक जल गुणवत्ता मानकों को हटाया गया और रोहिणी STP की क्षमता को 15 से बढ़ाकर 30 MGD किया गया। इस प्रक्रिया में करीब 123 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नुकसान हुआ है। जांच एजेंसी के अनुसार, सबूतों में Euroteck से जुड़े लोगों और आरोपियों के बीच पैसों के लेन-देन और WhatsApp बातचीत शामिल हैं।

गिरफ्तारी पर आरोपियों का विरोध

राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोपियों के वकीलों ने दावा किया कि FIR मई 2024 में दर्ज की गई थी, लेकिन गिरफ्तारी करीब 27 महीने बाद की गई। उनका कहना था कि वे हमेशा जांच में सहयोग देते रहे हैं और आवश्यक दस्तावेज पहले ही जांच एजेंसी के पास हैं, इसलिए आगे हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया।

जमानत याचिकाओं पर अगली सुनवाई

कोर्ट ने इस मामले में जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है और ACB से जवाब मांगा गया है। कोर्ट इस पर 25 अगस्त को सुनवाई करेगा। मामले की ताजगी और जटिलताओं के कारण यह कानूनी प्रक्रिया सार्वजनिक ध्यान का केन्द्रो बन गई है।

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