बिहार में वाहन मालिकों को बड़ी राहत, परमिट के लिए अब नहीं लगेगा एफिडेविट

The CSR Journal Magazine
बिहार में वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है। परिवहन विभाग ने गाड़ियों के परमिट से जुड़े विभिन्न कामों के लिए शपथ-पत्र यानी एफिडेविट जमा करने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब परमिट संबंधी काम के लिए वाहन मालिकों को अलग से एफिडेविट बनवाने की जरूरत नहीं होगी। विभाग ने इसके बदले स्व-अभिप्रमाणित दस्तावेज जमा करने की व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। इससे परमिट बनवाने या उससे जुड़े दूसरे काम कराने में वाहन मालिकों का समय और मेहनत दोनों बचेंगे।

2021 के नियम में किया गया बदलाव

दरअसल, राज्य परिवहन प्राधिकार की 9 फरवरी 2021 को हुई बैठक में परमिट से जुड़े कार्यों के लिए वाहन मालिकों से तय प्रारूप में शपथ-पत्र लेने का फैसला किया गया था। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू थी। अब परिवहन विभाग ने इस प्रक्रिया को सरल करते हुए एफिडेविट की बाध्यता हटा दी है। इसका उद्देश्य परमिट से जुड़ी सेवाओं को ज्यादा आसान और सुविधाजनक बनाना है।

वाहन-4.0 पोर्टल से होगा सत्यापन

नए आदेश के मुताबिक, परमिट के अलग-अलग कार्यों के लिए जमा किए जाने वाले दस्तावेजों का सत्यापन वाहन-4.0 पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। यानी दस्तावेजों की जांच के लिए पुरानी कागजी प्रक्रिया पर निर्भरता कम होगी। परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 67(2) के तहत निर्देश जारी करते हुए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों को भी परमिट संबंधी कार्यों में एफिडेविट की जगह स्व-अभिप्रमाणित दस्तावेज स्वीकार करने को कहा है।

‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के तहत फैसला

विभाग का यह कदम केंद्र सरकार की ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ की सोच के अनुरूप सेवाओं को सरल बनाने की दिशा में उठाया गया है। इसका मकसद लोगों से जरूरी नहीं होने वाले अतिरिक्त कागजात और औपचारिकताएं कम करना है। अब वाहन मालिकों को परमिट से जुड़े काम के लिए एफिडेविट तैयार कराने की प्रक्रिया से राहत मिलेगी। इससे परिवहन विभाग की सेवाओं को ज्यादा सरल और कम समय लेने वाला बनाने में मदद मिलेगी।

वाहन मालिकों को क्या फायदा होगा?

इस बदलाव का सीधा फायदा उन वाहन मालिकों को मिलेगा, जिन्हें परमिट से जुड़े अलग-अलग काम कराने होते हैं। एफिडेविट की जगह स्व-अभिप्रमाणित दस्तावेज जमा करने से प्रक्रिया आसान होगी और दस्तावेज तैयार कराने में होने वाला अतिरिक्त खर्च और समय भी कम हो सकता है। परिवहन विभाग के इस फैसले के बाद क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों को नई व्यवस्था के अनुसार परमिट संबंधी काम करने होंगे। दस्तावेजों के सत्यापन के लिए वाहन-4.0 पोर्टल का इस्तेमाल प्रक्रिया को और डिजिटल बनाने में मदद करेगा।

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