थाईलैंड जाने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए बड़ा बदलाव: अब वीजा-फ्री एंट्री पर सिर्फ 30 दिन रह सकेंगे, 15 सितंबर से लागू होंगे नए नियम
थाईलैंड घूमने जाने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए एक अहम बदलाव सामने आया है। थाई सरकार ने 60 देशों और क्षेत्रों के नागरिकों के लिए लागू 60 दिनों की वीजा-फ्री सुविधा को घटाकर 30 दिन करने का फैसला किया है। नए नियम 15 सितंबर 2026 से लागू होंगे। भारत भी उन देशों की सूची में शामिल है, जिनके नागरिकों को थाईलैंड में पर्यटन के लिए बिना वीजा प्रवेश की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन अब सामान्य तौर पर एक बार में अधिकतम 30 दिन तक ही ठहरने की अनुमति होगी।
भारतीयों पर क्या पड़ेगा असर?
अभी तक पात्र भारतीय पासपोर्ट धारक थाईलैंड में बिना वीजा 60 दिनों तक रह सकते थे। 15 सितंबर से यह अवधि घटकर 30 दिन हो जाएगी। यानी थाईलैंड में एक महीने से ज्यादा की छुट्टी की योजना बना रहे भारतीय यात्रियों को अपनी यात्रा अवधि पर विशेष ध्यान देना होगा। 30 दिन से अधिक रुकने की जरूरत होने पर संबंधित वीजा या वैध एक्सटेंशन विकल्प की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि, 30 दिन की वीजा-फ्री अवधि का मतलब यह नहीं है कि पर्यटक किसी भी परिस्थिति में 30 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकता। थाई इमिग्रेशन अधिकारी की मंजूरी पर 30 दिन तक अतिरिक्त अवधि के लिए स्टे एक्सटेंशन मांगा जा सकता है। यह विस्तार स्वतः मिलने वाला अधिकार नहीं है और अंतिम फैसला इमिग्रेशन अधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा।
किन देशों के नागरिक प्रभावित होंगे?
नई 30-दिन की वीजा-फ्री व्यवस्था में भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर और मलेशिया सहित कुल 60 देश और क्षेत्र शामिल हैं। यूरोप के 27 EU सदस्य देशों के नागरिक भी इस व्यवस्था के दायरे में आते हैं। थाई सरकार ने वीजा नीति को दोबारा व्यवस्थित करते हुए अलग-अलग देशों के लिए मिलने वाली सुविधाओं को एक समान और स्पष्ट बनाने की कोशिश की है। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर उन पर्यटकों पर होगा जो थाईलैंड में लंबी छुट्टियां बिताते हैं या बार-बार देश में प्रवेश करके वीजा-फ्री सुविधा का इस्तेमाल करते हैं।
मलेशियाई यात्रियों को मिलेगी खास राहत
नई नीति में मलेशिया के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपवाद रखा गया है। सामान्य नियम के तहत वीजा-फ्री सुविधा का इस्तेमाल करके थाईलैंड में भूमि सीमा (land border) से प्रवेश करने वालों पर साल में अधिकतम दो बार प्रवेश की सीमा लगाई गई है। लेकिन यह सीमा मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और सिंगापुर के नागरिकों पर लागू नहीं होगी। यानी मलेशियाई पासपोर्ट धारक जमीन के रास्ते थाईलैंड में वीजा-फ्री प्रवेश के मामले में साल में दो प्रवेश वाली सामान्य सीमा से बाहर रहेंगे। हालांकि, हर प्रवेश पर अधिकतम 30 दिनों का स्टे लागू रहेगा। इसका मतलब यह है कि मलेशियाई नागरिकों के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी और land border से बार-बार प्रवेश पर सामान्य दो-बार-प्रति-वर्ष वाली सीमा लागू नहीं होगी, लेकिन हर बार मिलने वाली वीजा-फ्री अवधि 30 दिन ही होगी।
जमीन के रास्ते थाईलैंड जाने वालों के लिए नया नियम
थाईलैंड ने वीजा-फ्री व्यवस्था के साथ land-border entries पर भी नियंत्रण कड़ा किया है। सामान्य तौर पर 60 देशों की सूची में शामिल विदेशी नागरिक यदि भूमि सीमा से थाईलैंड में प्रवेश करते हैं, तो इस सुविधा का इस्तेमाल एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम दो बार कर सकेंगे। हालांकि मलेशिया समेत कुछ पड़ोसी देशों के नागरिकों को इस सीमा से छूट दी गई है। यह व्यवस्था खास तौर पर उन यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है जो मलेशिया, लाओस, कंबोडिया या अन्य पड़ोसी देशों से सड़क अथवा सीमा चौकी के जरिए थाईलैंड में प्रवेश करते हैं।
60 दिन की सुविधा क्यों खत्म की गई?
थाई सरकार ने इस बदलाव के पीछे कई कारण बताए हैं। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा, इमिग्रेशन व्यवस्था को बेहतर बनाना, वीजा सुविधा के संभावित दुरुपयोग को रोकना, पर्यटन और आर्थिक हित तथा अलग-अलग वीजा सुविधाओं में मौजूद ओवरलैप को कम करना शामिल हैं। थाई कैबिनेट ने जुलाई 2026 में संशोधित वीजा नीति को मंजूरी दी थी। सरकार का कहना था कि नई व्यवस्था का उद्देश्य विदेशी यात्रियों को सुविधा देना जारी रखते हुए इमिग्रेशन सिस्टम को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है।
पहले क्या नियम था?
जुलाई 2024 में थाईलैंड ने कई देशों के नागरिकों के लिए वीजा-फ्री रहने की अवधि को बढ़ाकर 60 दिन कर दिया था। इसके कारण भारतीयों समेत कई देशों के पर्यटकों को बिना वीजा लंबी छुट्टी बिताने की सुविधा मिल गई थी। अब थाईलैंड इस 60-दिन वाली विशेष व्यवस्था को समाप्त करके पात्र देशों के लिए सामान्य वीजा-फ्री अवधि को 30 दिन पर वापस ला रहा है।
30 दिन से ज्यादा रुकना है तो क्या करें?
अगर कोई भारतीय पर्यटक थाईलैंड में एक महीने से अधिक समय बिताना चाहता है, तो उसे यात्रा की अवधि के हिसाब से उचित वीजा विकल्प देखना होगा। पात्र यात्रियों के लिए थाई इमिग्रेशन से स्टे एक्सटेंशन का विकल्प भी मौजूद है, लेकिन अतिरिक्त 30 दिन की अनुमति स्वचालित नहीं है।थाई दूतावास की जानकारी के मुताबिक, वीजा-फ्री प्रवेश करने वाले यात्रियों के पास पर्याप्त वित्तीय साधन भी होने चाहिए—20,000 थाई बाट प्रति व्यक्ति या 40,000 बाट प्रति परिवार।
पहले से थाईलैंड में मौजूद यात्रियों के लिए क्या?
नई व्यवस्था लागू होने से पहले वैध रूप से थाईलैंड में प्रवेश कर चुके यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका पहले से स्वीकृत स्टे सामान्यतः उसी अनुमति के अनुसार जारी रहेगा। थाई सरकार की जानकारी के मुताबिक, वर्तमान व्यवस्था के तहत पहले से प्रवेश कर चुके या प्रभावी तारीख से पहले यात्रा करने वाले विदेशी नागरिक अपनी स्वीकृत अवधि समाप्त होने तक उसी अनुमति पर रह सकते हैं।
भारतीय पर्यटकों के लिए जरूरी सलाह
भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग बैंकॉक, फुकेत, पटाया, क्राबी और कोह समुई जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की यात्रा करते हैं। ऐसे में नई व्यवस्था का सीधा असर उन भारतीय यात्रियों पर पड़ेगा जो 30 दिन से अधिक लंबी थाईलैंड यात्रा की योजना बना रहे हैं। यात्रा से पहले यात्रियों को:
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पासपोर्ट की वैधता और प्रवेश शर्तें जांचनी चाहिए।
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अपनी यात्रा को 30 दिनों की वीजा-फ्री सीमा के भीतर रखना चाहिए।
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30 दिन से ज्यादा रुकना हो तो पहले से उचित वीजा/एक्सटेंशन विकल्प की जानकारी लेनी चाहिए।
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जमीन के रास्ते प्रवेश करने पर सालाना दो-प्रवेश सीमा लागू होती है या नहीं, यह अपनी राष्ट्रीयता के अनुसार जांचना चाहिए।
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पर्याप्त वित्तीय साधनों का प्रमाण साथ रखना चाहिए।
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अंतिम यात्रा से पहले थाई दूतावास/इमिग्रेशन की ताजा जानकारी जरूर देखनी चाहिए।
जरूरी तारीख-स्पष्टीकरण
कुछ शुरुआती रिपोर्टों में 1 सितंबर की तारीख का उल्लेख हुआ है, लेकिन थाईलैंड के आधिकारिक दूतावास की 1 सितंबर 2026 को अपडेट की गई सूचना स्पष्ट रूप से 15 सितंबर 2026 को नए 30-दिन वाले Tourist Visa Exemption Scheme की प्रभावी तारीख बताती है। इसलिए भारतीय यात्रियों के लिए फिलहाल 15 सितंबर 2026 को लागू होने वाली व्यवस्था को आधार बनाना अधिक उचित है। थाईलैंड ने भारतीयों के लिए वीजा-फ्री यात्रा बंद नहीं की है, बल्कि बिना वीजा रहने की सामान्य अवधि 60 दिन से घटाकर 30 दिन की है। मलेशियाई नागरिकों को जमीन के रास्ते प्रवेश पर साल में दो बार वाली सामान्य सीमा से विशेष छूट मिलेगी, लेकिन उनके लिए भी एक प्रवेश पर सामान्य वीजा-फ्री स्टे 30 दिन ही रहेगा।
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