तमिलनाडु सरकार ने मोबाइल पर लगाया बैन, 52 मंदिरों में नहीं ले जा सकेंगे फोन, जमा कराने पर देनी होगी शुल्क

The CSR Journal Magazine
तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में 52 प्रमुख मंदिरों में स्मार्टफोन के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है। यह नया नियम 1 सितंबर से लागू हो चुका है। अब श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करते समय अपने स्मार्टफोन को खास काउंटरों पर जमा कराना होगा। इसके लिए 5 रुपये की फीस चुकानी होगी और उन्हें एक टोकन दिया जाएगा। केवल बिना कैमरे वाले मोबाइल फोन को मंदिर में ले जाने की अनुमति रहेगी।

मंदिर परिसर में वीडियो और फोटो के बैन का मकसद

राज्य के हिंदू रिलिजियस एंड चैरिटेबल एन्डाउमेंट मंत्री रमेश ने इस फैसले की जानकारी दी और बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य मंदिरों में पूजा अर्चना करते समय श्रद्धालुओं को शांति का अनुभव कराना है। कई भक्तों पर यह चिंता जताई गई थी कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल धार्मिक स्थानों पर फोटो खींचने और वीडियो बनाने के लिए किया जा रहा है, जो कि अनुशासन का उल्लंघन है।

पार्किंग क्षेत्र में सूचना बोर्डों की व्यवस्था

कांचीपुरम के मशहूर देवराजस्वामी-अथी वरदार मंदिर में इस व्यवस्था को लागू किया गया है। अब श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग क्षेत्र में सूचना बोर्ड लगाए गए हैं, जो सभी भाषाओं में इस नई पाबंदी से संबंधित जानकारी देंगे। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर बोर्ड भी लगाए जाएँगे, जिससे लोग स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी से अवगत रहें।

फोन जमा करने और भंडारण की नई प्रक्रिया

स्मार्टफोन जमा करने की प्रक्रिया के तहत, दो कंप्यूटर ऑपरेटर और दो कर्मचारी तैनात रहेंगे। श्रद्धालु की तस्वीर, मोबाइल फोन का मॉडल, और फोन नंबर दर्ज किया जाएगा। वापसी के समय सभी जानकारियों की पुष्टि के बाद फोन वापस किया जाएगा। इस प्रक्रिया में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी या परेशानी न हो।

शुल्क को लेकर श्रद्धालुओं की नाराजगी

इस शुल्क को लेकर कुछ श्रद्धालुओं ने अपनी निराशा जताई है। उनका कहना है कि प्रतिदिन 5 रुपये देना स्थानीय लोगों के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि, मंत्री रमेश ने स्पष्ट किया कि यह फीस केवल व्यवस्था बनाए रखने के लिए है, न कि राजस्व उत्पन्न करने के उद्देश्य से। उन्होंने कहा कि इस पैसे का उपयोग सुरक्षा व्यवस्थाओं और कर्मचारियों के वेतन हेतु किया जाएगा।

कोर्ट के निर्देशों के तहत लागू हुआ निर्णय

यह निर्णय मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व आदेशों के अनुरूप लिया गया है। इन्होंने तिरुचेंदूर के अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में स्मार्टफोन के उपयोग पर रोक लगाने की मांग की थी। Court के आदेश को ध्यान में रखते हुए, HR&CE विभाग ने यह निर्देश जारी किए हैं कि मंदिरों में अनधिकृत फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग पर रोक लगाई जाएगी।

मंदिर प्रशासन को मिली जिम्मेदारी

मंदिर प्रशासन को इस पाबंदी को लागू करने और श्रद्धालुओं को सही सूचना प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही, प्रशिक्षित कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मंदिर का शांत वातावरण बना रहे और अन्य भक्तों को कोई परेशानी न हो।

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