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March 12, 2026

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: OBC के नॉन क्रीमी लेयर में 8 लाख से ज्यादा आय वालों को नहीं मिलेगा लाभ

The CSR Journal Magazine

क्या है नया बदलाव?

सुप्रीम कोर्ट ने OBC के नॉन क्रीमी लेयर (NCL) में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब यदि माता-पिता ग्रुप IV में सरकारी नौकरी करते हैं और उनकी वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक है, तो उन्हें क्रीमी लेयर में नहीं रखा जाएगा। इसके कारण कई लोग, जो पहले क्रीमी लेयर की गलत परिभाषा के चलते OBC रिजर्वेशन से बाहर थे, अब इसका लाभ उठा सकेंगे।

किसे मिलेगा फायदा?

इस निर्णय से उन लोगों को विशेष लाभ होगा, जो सरकारी नौकरियों में हैं लेकिन सही श्रेणी में नहीं आते थे। कोर्ट के इस फैसले का प्रभाव पूर्व में भी लागू होगा, यानी यह पीछे की तारीख से लागू होगा। इससे अधिक संख्या में लोग नौकरी की संभावनाएं फिर से खोज सकेंगे।

क्या बदलेंगी नीतियाँ?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2004 में DoPT द्वारा जारी पत्र का पैराग्राफ 9 अब मान्य नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि बैंक और प्राइवेट नौकरी वालों की सैलरी को क्रीमी लेयर के तहत नहीं माना जाएगा। आगे चलकर, ग्रुप III और IV के साथ समानता तय की जाएगी और 1993 के आदेश का प्रभाव बनाए रखा जाएगा।

सरकार को मिलेगा समय

DOPT को इस नीतिगत बदलाव को लागू करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। यदि आवश्यकता हुई, तो और पद भी बनाए जाएंगे ताकि इस बदलाव का असर अन्य वर्गों के कर्मचारियों की सीनियरिटी पर न पड़े।

भविष्य की परीक्षा पर असर

अगले सिविल सर्विस परीक्षा में वैध OBC-NCL सर्टिफिकेट को प्राथमिकता दी जाएगी। अब से सैलरी आधारित रिजेक्शन की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी, जो पहले हो रही थी। इससे OBC आरक्षण का असली उद्देश्य बहाल होगा।

ओबीसी आरक्षण का महत्व

गौरतलब है कि भारत में ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इस आरक्षण के लाभ के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनमें ओबीसी को क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर में बांटा जाता है। नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों को ही इस आरक्षण का लाभ मिलता है।

प्रभावित मामलों की समीक्षा

इस फैसले से प्रभावित मामलों में रोहित नाथन (CSE-2012) और केतन बैच (CSE-2015) जैसे कई मामलों का DOPT को 6 महीने में फिर से सत्यापन करना होगा ताकि OBC-NCL स्थिति प्राप्त की जा सके। इस तरह से, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सही लोग ही OBC रिजर्वेशन का लाभ उठा सकें।

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