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March 9, 2026

दिल्ली शराब घोटाला: केजरीवाल समेत 23 लोगों को हाई कोर्ट का नोटिस, CBI अफसर पर नहीं होगा एक्शन

The CSR Journal Magazine

हाई कोर्ट की सुनवाई में बड़ा फैसला

दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़ी सीबीआई की याचिका पर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान, कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत सभी 23 लोगों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका को ध्यान में रखा और एक महत्वपूर्ण  आदेश दिया। अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।

सीबीआई के एक्शन पर रोक

हाई कोर्ट ने जांच कर रहे CBI अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश रोक दिया है। सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में सभी आरोपी व्यक्तियों की रिहाई के आदेश पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। हालांकि, कोर्ट ने इस मांग को ठुकरा दिया। जस्टिस ने ट्रायल कोर्ट को भी कहा कि किसी भी तरह के ED केस को तब तक रोका जाए जब तक हाई कोर्ट सभी आरोपियों के डिस्चार्ज के खिलाफ CBI की रिवीजन अर्ज़ी पर फैसला नहीं कर लेता।

साजिश का हर पहलू दर्ज

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में बताया कि यह मामला दिल्ली के इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। उन्होंने साजिश के हर पहलू को साबित करने का दावा करते हुए कहा कि मामले की जांच वैज्ञानिक तरीके से की गई है। उन्होंने इस घोटाले में हवाला के माध्यम से पैसे का ट्रांसफर होने का आरोप लगाया। मेहता ने यह भी कहा कि सभी महत्वपूर्ण गवाहों से मजिस्ट्रेट के सामने पूछताछ की गई है।

164 के बयान और सबूत

मेहता ने कहा कि कुल 164 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। इन बयानों में साफ तौर पर बताया गया है कि साजिश कैसे रची गई और रिश्वत किसे दी गई। विजय नायर नामक व्यक्ति, जो एक राजनीतिक पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज है, पर 100 करोड़ तक की रिश्वत देने का आरोप है। इस घोटाले में से 44.50 करोड़ रुपये हवाला के जरिए ट्रांसफर किए गए।

12 दिनों में 600 पेज का जजमेंट

CBI की ओर से प्रस्तुत तुषार मेहता ने बताया कि कई दस्तावेज़ और ईमेल, WhatsApp चैट इकट्ठा किए गए हैं, जो यह साबित करते हैं कि यह मामला केवल हवा में उड़ने वाली बातें नहीं हैं। कोर्ट ने केवल 12 दिनों में 600 पृष्ठों का जजमेंट दिया है। मेहता ने न्याय में तेजी को प्राथमिकता देते हुए कहा कि इसका नतीजा गलत नहीं होना चाहिए।

कोर्ट का अहम बयान

कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल समेत सभी 23 लोगों को नोटिस जारी किया। मेहता ने रिहाई पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे में यह स्पष्ट है कि मामले की श्रृंखला आगे बढ़ेगी और अगली सुनवाई 16 मार्च को निर्धारित की गई है।

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