बिना तलाक, शादीशुदा जोड़े नहीं रख सकते लिव-इन रिलेशनशिप: इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला

The CSR Journal Magazine
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई विवाहित व्यक्ति, जिसका जीवन साथी जीवित है, वो बिना तलाक के किसी तीसरे के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। यह फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता और वैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन को बनाए रखने के लिए लिया गया है।

लिव-इन रिलेशनशिप का कानूनी पहलू

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति, जिसकी शादी पहले से हो चुकी है, अपने पूर्व जीवन साथी से तलाक लिए बिना किसी अन्य के साथ रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह निर्णय न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को लागू करता है, बल्कि वैधानिक दायित्वों का भी पालन करता है।

याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा पर सवाल

इस मामले में याचिकाकर्ता ने अदालत से अपनी सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने यह तर्क दिया था कि वे एक-दूसरे के साथ रह रहे हैं और उन्हें परिवार वालों से खतरा है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा व्यक्ति के लिए लिव-इन में रहने की अनुमति नहीं है।

राज्य सरकार का विरोध

राज्य सरकार ने भी याचिका का विरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ता तलाक की डिक्री नहीं लाए हैं। सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट में यह भी कहा कि इस तरह के लिव-इन में रहना अवैध है।

कोर्ट की सख्त टिप्पणियाँ

सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट ने कहा कि विवाह या लिव-इन के लिए सहमति आवश्यक है और यह कुछ कानूनी सीमाओं द्वारा नियंत्रित है। कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता तब समाप्त होती है जब वह दूसरे के वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

तलाक के बिना अनुमति नहीं

कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता को किसी प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ता है तो वे संबंधित पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन तलाक की डिक्री के बिना लिव-इन रिलेशनशिप की इजाजत नहीं दी जा सकती।

सुरक्षा के लिए कदम उठाने का निर्देश

यदि याचिकाकर्ता को परेशानी का सामना करना पड़े, तो वे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। कोर्ट ने साफ किया है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस टिप्पणी के साथ याचिका को निस्तारित कर दिया गया।

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