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February 26, 2026

Flight Ticket Refund New Rule: बुकिंग के 48 घंटे के भीतर कैंसलेशन पर नहीं लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज

The CSR Journal Magazine
Flight Ticket Refund New Rule: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने हाल ही में हवाई यात्रा के टिकट रिफंड और कैंसलेशन से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसके तहत, अब यात्रियों को एयर टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के टिकट कैंसिल करने या उसमें बदलाव करने की अनुमति मिलेगी। यह फैसला यात्रियों की बढ़ती शिकायतों और इंडिगो की उड़ानों में हालिया तकनीकी दिक्कतों के मद्देनजर लिया गया है। यह कदम यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।

Flight Ticket Refund New Rule: कैंसलेशन चार्ज में राहत

DGCA के नए आदेश में मिली सबसे बड़ी राहत ‘जीरो कैंसलेशन चार्ज’ है। मतलब, अगर आप एयर टिकट बुक करते हैं और 48 घंटे के भीतर उसे कैंसिल या बदलते हैं, तो एयरलाइन आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं वसूल सकती।

क्या यह सुविधा सभी टिकटों पर लागू होगी?

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ‘फ्री लुक-इन पीरियड’ नाम की शर्त है। यह सुविधा केवल तब मिलेगी जब टिकट की बुकिंग उड़ान की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले की गई हो। यदि आप उड़ान के दिन से 2-3 दिन पहले बुक करते हैं, तो 48 घंटे वाला यह छूट लागू नहीं होगा।

ट्रेवल एजेंटों के माध्यम से बुकिंग पर रिफंड प्रक्रिया

यदि आपने टिकट किसी ट्रेवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बुक किया है, तो रिफंड देने की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी। DGCA ने स्पष्ट किया है कि एजेंट एयरलाइन के प्रतिनिधि माने जाएंगे, इसलिए एयरलाइन यह नहीं कह सकती कि पैसा एजेंट के पास है।

रिफंड राशि की वापसी की प्रक्रिया

एयरलाइंस को सुनिश्चित करना होगा कि रिफंड की प्रक्रिया 14 वर्किंग डेज (कामकाजी दिनों) के भीतर पूरी की जाए। इस समय सीमा का पालन न करने पर एयरलाइन को जवाबदेह ठहराया जा सकता है।

क्यों हुई नियमों में यह बदलाव?

इस बदलाव के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहले, यात्रियों की ओर से रिफंड न मिलने या देरी से मिलने की शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं। दूसरे, दिसंबर 2025 में इंडिगो की उड़ानों में रुकावट आने पर मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाया था।

Flight Ticket Refund New Rule: किराए में अंतर का ध्यान

नए नियमों के अनुसार एयरलाइन आपसे ‘कैंसलेशन फीस’ या ‘चेंज फीस’ नहीं ले सकती, लेकिन यदि आप टिकट की तारीख बदलते हैं और नई तारीख का बेस फेयर पुराना टिकट बुक करते समय के फेयर से ज्यादा है, तो आपको किराए का अंतर देना होगा।

नए नियमों की प्रभावी तिथि

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने संशोधित सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स (CAR) 24 फरवरी को जारी किए हैं। यह नियम अब से प्रभावी माना जा रहा है।

एयरलाइंस के चार्ज में मनमानी पर प्रतिबंध

DGCA के नियमों का उल्लंघन करने पर एयरलाइंस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यह नए नियम यात्रियों के हित में बनाए गए हैं ताकि एयरलाइंस रिफंड के नाम पर मनमानी न कर सके।

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