छठ-दिवाली पर हवाई किराया 700% बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा- हवाई यात्रा मत कीजिए

The CSR Journal Magazine

सुप्रीम कोर्ट का सख्त संदेश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हवाई किराए में 700 प्रतिशत की वृद्धि पर एक याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वे हवाई यात्रा न करें। यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ के समक्ष रखा गया था। अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि हवाई किराए में यह अत्यधिक वृद्धि यात्रियों के लिए समस्या बन गई है।

किराए में वृद्धि का तर्क

अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस तरह की वृद्धि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कानून के समक्ष समानता को सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि हवाई यात्रा एक आवश्यक सेवा है और ऐसे में किराए में इस तरह की वृद्धि अस्वीकार्य है। कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की कि यदि हवाई यात्रा में इतनी समस्या है, तो यात्रा न करें।

नागरिक उड्डयन में सुधार की मांग

इस मामले में एक अलग याचिका भी दायर की गई है, जिसमें नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पारदर्शिता और यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र नियामक की नियुक्ति की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि निजी विमानन कंपनियों द्वारा किराए में होने वाले उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए नियामकीय दिशानिर्देश बनाने की आवश्यकता है।

अगली सुनवाई की तारीख

इस याचिका पर सुनवाई 16 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें केंद्र ने कोर्ट को बताया कि भारतीय विमानन क्षेत्र को विनियमित करने के लिए 2024 के एक कानून के तहत नियमों को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इन नियमों को जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से अगली सुनवाई की तारीख 16 नवंबर को इन नियमों को कोर्ट में पेश करने के लिए कहा।

अधिनियम में सुधार की प्रक्रिया

17 अगस्त को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह देश के विमानन क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया को तेज कर रहा है। पिछले साल नवंबर में शीर्ष अदालत ने लक्ष्मीनारायणन की याचिका पर केंद्र और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा था। इस मामले में जनवरी में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि वह हवाई किराए में होने वाले उतार-चढ़ाव पर हस्तक्षेप करेगी।

त्योहारों के दौरान किराए में वृद्धि पर चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने त्योहारों के दौरान हवाई किराए में अत्यधिक वृद्धि पर चिंता जताई थी। कोर्ट ने इसे ‘शोषण’ करार देते हुए केंद्र और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से इस पर जवाब दाखिल करने को कहा था। यह मामला अब भी अदालत में विचाराधीन है और यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है।

यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा

इस मामले में यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र नियामक की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यदि नियमों को सही तरीके से लागू किया जाए, तो यात्रियों को हवाई यात्रा के दौरान बेहतर अनुभव मिल सकता है।

निष्कर्ष की ओर

इस समय हवाई यात्रा की बढ़ती लागत और इसके कारण यात्रियों को हो रही परेशानियों के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महत्वपूर्ण है। यह न केवल यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुधार के लिए भी एक बड़ा कदम है।

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