Lalu Prasad Yadav Land for Job: लालू प्रसाद यादव को झटका, लैंड फॉर जॉब केस में FIR रद्द करने से किया इनकार

The CSR Journal Magazine
दिल्ली हाईकोर्ट ने लैंड-फॉर-जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव की FIR रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिका में कोई दम नहीं है और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17A इस केस पर लागू नहीं होती है. इस मामले में सीबीआई ने 2004-09 के बीच के कथित अपराधों के लिए 2022 में FIR दर्ज की थी. यह यादव के लिए एक बड़ा कानूनी झटका है.

Lalu Prasad Yadav Land for Job: कानूनी लड़ाई का नया मोड़

लालू प्रसाद यादव ने FIR रद्द करने की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि सीबीआई ने यह मामला बिना आवश्यक मंजूरी के दर्ज किया, जो कानूनी रूप से गलत है. उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस मामले में कोई भी तकनीकी कमजोरी नहीं दिखती.

ट्रायल कोर्ट के आदेश की स्थिति

दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले भी ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की अपील को खारिज कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था. न्यायाधीश रविंदर डुडेजा ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि दाखिल याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है.

Lalu Prasad Yadav Land for Job: सीबीआई की जांच

इस मामले में लालू प्रसाद यादव के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि सीबीआई ने 18 मई 2022 को FIR दर्ज की, जबकि उस समय यादव रेल मंत्री थे. उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक होती है.

भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप

लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप है कि 2004-2009 के दौरान, यादव ने रेलवे में ग्रुप D पदों पर नियुक्तियों के बदले में जमीन के टुकड़े अपने परिवार को सस्ते दाम पर ट्रांसफर किए. सीबीआई का कहना है कि कई नौकरी के इच्छुक युवाओं या उनके रिश्तेदारों ने यादव के परिवार के सदस्यों को बिना किसी सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया के इस तरह से जमीन दी.

राजनीतिक आरोपों का सामना

यादव परिवार ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि यह सब राजनीति से प्रेरित है. सीबीआई द्वारा उठाए गए कदमों पर उनके प्रवक्ता ने स्पष्ट कहा कि यह एक साजिश है और वे अदालत में अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे.

कानूनी प्रक्रिया में क्या होगा अगला कदम?

अब इस मामले में आगे क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी. अदालत ने फिलहाल मामले में FIR रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है, लेकिन यादव की ओर से आगे की कानूनी लड़ाई जारी रहेगी.

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