ITR Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने Assessment Year 2026-27 के लिए कुछ निर्धारित श्रेणी के करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी है। CBDT ने सोमवार को इस संबंध में फैसला जारी किया। यह बदलाव उन व्यक्तियों के लिए लागू होगा, जिनका उल्लेख आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (1) के Explanation 2 की तालिका में क्रम संख्या 2 के तहत किया गया है।
Audit Report की तारीख भी बढ़ी
CBDT के फैसले का असर सिर्फ ITR दाखिल करने की तारीख पर नहीं पड़ा है। ऐसे करदाताओं के लिए आयकर कानून के तहत Audit Report जमा करने की निर्धारित तारीख भी बढ़ा दी गई है। पहले Audit Report के लिए निर्धारित तारीख 30 सितंबर 2026 थी, जिसे अब बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दिया गया है।
ITR Last Date: किसे मिली है राहत?
CBDT ने स्पष्ट किया है कि यह समयसीमा बढ़ोतरी सभी करदाताओं के लिए नहीं है। यह विशेष रूप से उन करदाताओं पर लागू होगी, जिनके लिए आयकर कानून के तहत संबंधित ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करना जरूरी है और जो निर्धारित श्रेणी में आते हैं। यानी आम नौकरीपेशा करदाता या ऐसे व्यक्ति जिन पर इस श्रेणी की ऑडिट संबंधी शर्त लागू नहीं होती, उनके लिए यह बदलाव सीधे तौर पर लागू नहीं माना जाएगा।
ITR Last Date: क्यों अहम है CBDT का फैसला?
ऑडिट से जुड़े करदाताओं को ITR दाखिल करने से पहले अपनी आय, खर्च, खातों और अन्य वित्तीय विवरणों की जांच और ऑडिट प्रक्रिया पूरी करनी होती है। ऐसे में Audit Report और ITR की तारीख बढ़ने से संबंधित करदाताओं को अपने दस्तावेज और रिटर्न तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। CBDT के इस फैसले के बाद संबंधित करदाताओं के लिए अब 21 अक्टूबर 2026 तक Audit Report और 21 नवंबर 2026 तक Income Tax Return दाखिल करने की समयसीमा होगी।
Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!