Delhi में ई-रिक्शा के लिए नए नियम लागू, चार सवारी की सीमा और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य

The CSR Journal Magazine
नई दिल्ली: दिल्ली में ई-रिक्शा चालकों के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जो यात्रियों की सुरक्षा और उनके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक प्रस्तावित ई-रिक्शा स्कीम तैयार की है, जिसमें कई महत्वपूर्ण शर्तें शामिल हैं। इन नियमों के तहत, चालकों को बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों की मदद करनी होगी। इसके अलावा, यदि कोई महिला यात्री छेड़छाड़ का शिकार होती है, तो चालक को तुरंत पुलिस को सूचना देनी होगी।

कड़ी सुरक्षा और नियमों का पालन

नए नियमों के अनुसार, ई-रिक्शा को उन सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं होगी, जहां इनका संचालन प्रतिबंधित है। ट्रांसपोर्ट विभाग समय-समय पर इन प्रतिबंधित सड़कों की सूची में बदलाव कर सकता है। इसके अलावा, रिक्शा को ऐसे स्थानों पर पार्क करना होगा, जहां ट्रैफिक और पैदल चलने वालों की आवाजाही बाधित न हो। रिक्शा पर मालिक या संस्था का नाम, पता और फोन नंबर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।

गलत पार्किंग पर होगी कार्रवाई

गलत पार्किंग करने पर भी चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ई-रिक्शा चालकों को शराब, नशीले पदार्थों या साइकोट्रॉपिक पदार्थों के प्रभाव में वाहन नहीं चलाने की सख्त हिदायत दी गई है। इसके अलावा, ज्वलनशील पदार्थ या खतरनाक रसायन ले जाने की भी अनुमति नहीं होगी। ड्यूटी के दौरान ऑडियो डिवाइस का उपयोग इस तरह से नहीं किया जा सकेगा कि जिससे दूसरों को परेशानी हो।

रजिस्ट्रेशन और बैटरी नियम

सभी ई-रिक्शा में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, रिक्शा के पीछे पीले रंग की रिफ्लेक्टिव पट्टी लगानी होगी। चालक की सीट पर किसी यात्री को बैठाने या खड़े होकर सफर करने की अनुमति नहीं होगी। अधिकतम चार यात्री और कुल 40 किलोग्राम सामान ही ले जाया जा सकेगा।
यदि कोई ई-रिक्शा चालक बिना वैध कंप्लायंस सर्टिफिकेट (ECC) के पकड़ा जाता है, तो उसे जब्त किया जा सकता है। जब्ती के 15 दिन के भीतर यदि ECC नहीं लिया गया, तो सक्षम अधिकारी निपटान की कार्रवाई शुरू कर सकता है। असुरक्षित बैटरी या अन्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर भी जब्ती का प्रस्ताव है।

महिलाओं और दिव्यांगों की सुरक्षा

महिला यात्रियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चालक को तुरंत पुलिस को सूचना देनी होगी और पीड़िता को नजदीकी पुलिस स्टेशन, पीसीआर वैन या पुलिस पोस्ट तक ले जाना होगा। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग यात्रियों को वाहन में चढ़ने-उतरने में मदद करनी होगी।

बैटरी प्रबंधन के नए दिशा-निर्देश

ई-रिक्शा में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित बैटरी तकनीक का उपयोग अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, बैटरी का निपटान अधिकृत रिसाइक्लर के जरिए बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के अनुसार किया जाएगा।

नए नियमों का उद्देश्य

इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और ई-रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करना है। ट्रांसपोर्ट विभाग का मानना है कि इन नियमों के लागू होने से सड़क पर सुरक्षा बढ़ेगी और यात्रियों को बेहतर सेवा मिलेगी।

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