एयरलाइंस हवाई किराए के नए नियम जारी, सामान्य परिस्थितियों में किराया तय करने की स्वतंत्रता, असाधारण हालात में हस्तक्षेप की अनुमति

The CSR Journal Magazine

हवाई किराये के नये नियम Bharatiya Vayuyan Niyam 2026 जारी, एयरलाइंस कंपनियों का रखा गया ख्याल, लेकिन आम यात्रियों के लिए क्या बदलेगा?

हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने एयरलाइन कंपनियों के लिए किराया तय करने से जुड़े नए नियम जारी किए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026 को अधिसूचित किया है। इसके तहत सरकार ने स्पष्ट किया है कि सामान्य परिस्थितियों में एयरलाइंस के किराया तय करने के फैसले में दखल नहीं देगी। हालांकि, असाधारण हालात पैदा होने पर सरकार कंपनियों को किराए को लेकर लिखित निर्देश दे सकेगी।

क्या हैं हवाई किराए के नए नियम?

नए नियम Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। इन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 26 अक्टूबर 2026 को अधिसूचित किया और 31 अक्टूबर को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इन नियमों में हवाई किराए से जुड़े प्रावधान Rule 192 में दिए गए हैं। नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे।

असाधारण हालात में ही सरकार करेगी हस्तक्षेप

Rule 192(6) के तहत केंद्र सरकार को हवाई किराए में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया है। यदि सरकार को लगता है कि कोई असाधारण स्थिति पैदा हुई है और जनहित में कार्रवाई जरूरी है, तो वह लिखित आदेश जारी कर सकती है। हालांकि, सरकार के निर्देश हालात के हिसाब से उचित और जरूरी होने चाहिए। ऐसे आदेश केवल तय की गई अवधि तक ही लागू रहेंगे।

एयरलाइंस खुद तय कर सकेंगी टिकटों का किराया

नए नियमों के तहत एयरलाइन कंपनियां सामान्य परिस्थितियों में अपना किराया खुद तय कर सकेंगी। किराया तय करते समय कंपनियों को परिचालन लागत जैसे कारकों को ध्यान में रखना होगा। सरकार ने हर टिकट के लिए कोई निश्चित अधिकतम कीमत तय नहीं की है। इसका मतलब है कि सामान्य बाजार परिस्थितियों में किराया तय करने में एयरलाइंस को पहले की तरह व्यावसायिक स्वतंत्रता मिलेगी।

DGCA करेगा एयरलाइन कंपनियों के किराए की निगरानी

नए नियमों के Rule 192 के तहत निर्धारित एयरलाइंस को अपने किराए का ब्योरा DGCA को देना होगा। यह जानकारी किस प्रारूप में और कितने अंतराल पर जमा करनी है, इसे DGCA तय करेगा। नियमों के अनुसार, DGCA एयरलाइंस की ओर से तय किए गए किराए की निगरानी करेगा। इसका उद्देश्य किराया निर्धारण में पारदर्शिता और नियामकीय निगरानी बनाए रखना है।

Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026: आम यात्रियों के लिए क्या बदलेगा?

1- टिकट की कुल कीमत देख सकेंगे।
2बेस फेयर और टैक्स का अलग-अलग ब्योरा मिलेगा।
3- कैंसिलेशन चार्ज की जानकारी मिलेगी।
4- रिफंड की शर्तें पहले से जान सकेंगे।
5-असाधारण परिस्थितियों में सरकार हवाई किराए पर हस्तक्षेप कर सकेगी।

टिकट बुकिंग के समय देना होगा पूरा खर्च का ब्योरा

नए नियमों के तहत एयरलाइंस को अपनी वेबसाइट और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किराए की जानकारी प्रकाशित करनी होगी। टिकट बुक करते समय यात्री को कुल भुगतान की जाने वाली राशि साफ दिखाई जानी चाहिए। इसके साथ बेस फेयर, टैक्स, फीस, टिकट कैंसिलेशन चार्ज और रिफंड की शर्तें अलग-अलग बतानी होंगी। टिकट जारी होने के बाद भी कुल कीमत और सभी शुल्कों का पूरा ब्योरा टिकट पर देना अनिवार्य होगा।

पुराने नियमों से क्या बदलेगा?

पहले Aircraft Rules, 1937 के Rule 135(4) के तहत DGCA को अत्यधिक या अनुचित किराए और बाजार में एकाधिकार जैसी स्थितियों में निर्देश देने का अधिकार था। नए Rule 192 में किराए की निगरानी का प्रावधान तो रखा गया है, लेकिन पुराने नियमों में दिए गए इन आधारों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। नए प्रावधान में असाधारण स्थिति और जनहित को सरकार के हस्तक्षेप का आधार बनाया गया है। यह बदलाव एयरलाइन कंपनियों को सामान्य परिस्थितियों में किराया तय करने की अधिक स्वतंत्रता देता है, जबकि सरकार के पास जरूरत पड़ने पर कार्रवाई का अधिकार बना रहेगा।

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