महाराष्ट्र FDA का बड़ा फैसला: होटलों में ग्राहकों को मुफ्त मिलेगा सुरक्षित पीने का पानी

The CSR Journal Magazine

होटल-रेस्तरां में पीने के पानी के नियम: हर ग्राहक को जानना चाहिए ये अधिकार

महाराष्ट्र सरकार के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने राज्य के सभी होटलों, रेस्तरां और खाने-पीने की जगहों पर ग्राहकों को मुफ्त और सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है। FDA कमिश्नर तुकाराम मुंधे ने स्पष्ट किया कि सुरक्षित भोजन और स्वच्छ पेयजल पाना हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है।

महाराष्ट्र का नया नियम

महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) के माध्यम से सभी होटल और रेस्टोरेंट्स को ग्राहकों को फ्री और सुरक्षित पीने का पानी मुहैया कराने का आदेश दिया है। इस आदेश में बोतलबंद पानी के जबरदस्ती खरीदने पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

समान जानकारी का पालन

नए आदेश के तहत, सभी फूड आउटलेट्स को फ्री और सुरक्षित पेयजल प्रदान करना अनिवार्य है। इसके अलावा, उन्हें इस बारे में स्पष्ट सूचना भी प्रदर्शित करनी होगी। महाराष्ट्र में स्थापित यह नियम न केवल पानी के लिए बल्कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित कई अन्य नियमों को भी कड़े कर रहा है।

बोतलबंद पानी की मजबूरी खत्म

कोई भी होटल या रेस्तरां ग्राहकों को पैकेज्ड या बोतलबंद पानी खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सभी प्रतिष्ठानों को अपने परिसर में साफ तौर पर नोटिस बोर्ड लगाना होगा, जो ग्राहकों को मुफ्त पानी की उपलब्धता की जानकारी दे। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाने और FSSAI ऑपरेटिंग लाइसेंस निलंबित या रद्द करने की चेतावनी दी गई है

अन्य महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा सुधार

Chemical Contamination को रोकने के लिए अखबारों में खाना परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, अब केवल फूड-ग्रेड पैकेजिंग का ही इस्तेमाल होगा। एक बार इस्तेमाल हो चुके खाना पकाने के तेल (Cooking Oil) का दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। ₹50 करोड़ से अधिक सालाना टर्नओवर वाले फूड बिजनेस को FSSAI से मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा सालाना फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट कराना होगा।

मेन्यू में जरूरी जानकारी

बड़े रेस्टोरेंट्स और फूड चेन को अब अपने मेन्यू में हर डिश की कैलोरी और एलर्जी संबंधी जानकारी भी देनी होगी। हाल ही में किए गए निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा संबंधी कई खामियां पाई गई थीं, जिसे देखते हुए सख्त नियम लागू किए गए हैं।

भारत के नियम और उपभोक्ता अधिकार

भारत में FSSAI और उपभोक्ता संरक्षण नियमों के अंतर्गत, ग्राहकों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यदि कोई रेस्टोरेंट फ्री पानी देने से मना करता है, तो यह अनुचित व्यापार व्यवहार मान जाएगा। उपभोक्ताओं का यह अधिकार है कि उन्हें बोतलबंद पानी के बजाय आरओ पानी मुफ्त में दिया जाए।

क्या करें अगर पानी देने से मना किया जाए?

यदि कोई होटल या रेस्टोरेंट फ्री पानी देने से इनकार करता है, तो ग्राहक को अपने अधिकारों की जानकारी देकर विरोध करना चाहिए। इसके बाद, बिल सुरक्षित रखें और सबूत के लिए फोटो या वीडियो लेना ना भूलें। ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन या एफएसएसएआई के पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। महाराष्ट्र में यदि कोई होटल या रेस्तरां मुफ्त और सुरक्षित पीने का पानी देने से मना करता है, या नए खाद्य सुरक्षा नियमों (जैसे अखबार में खाना देना, पुराने तेल का इस्तेमाल) का उल्लंघन करता है, तो आप 4 मुख्य तरीकों से ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

1. महाराष्ट्र FDA हेल्पलाइन (सबसे तेज़ माध्यम)

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए टोल-फ्री नंबर और ईमेल जारी किया है-
टोल-फ्री नंबर: 1800-222-365 पर कॉल करके सीधे अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
आधिकारिक ईमेल: आप अपनी शिकायत, होटल के नाम और पते के साथ jc-foodhq@gov.in पर मेल भी कर सकते हैं।

 ‘Food Safety Connect’ मोबाइल ऐप (FSSAI)

यह केंद्र सरकार और FSSAI का आधिकारिक ऐप है, जो त्वरित कार्रवाई के लिए जाना जाता है-
डाउनलोड करें: Google Play Store या Apple App Store से Food Safety Connect ऐप इंस्टॉल करें।
विवरण भरें: ऐप खोलकर ‘Lodge Grievance’ पर जाएं, होटल/रेस्तरां का नाम, पूरा पता और शिकायत का प्रकार चुनें।
सबूत अपलोड करें: यदि संभव हो, तो होटल का बिल, परिसर का फोटो या मेन्यू कार्ड की तस्वीर अपलोड करें।
ट्रैकिंग: सबमिट करने के बाद आपको एक यूनिक ट्रैकिंग आईडी (Ticket ID) मिलेगी, जिससे आप शिकायत की स्थिति (Status) देख सकते हैं।
FSSAI ऑनलाइन पोर्टल द्वाराआप बिना ऐप के सीधे FSSAI Consumer Grievance Portal पर जा सकते हैं। यहाँ अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी (OTP) के जरिए लॉग-इन करें और शिकायत फॉर्म भरें।

स्थानीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food Safety Officer – FSO)

यदि आप लिखित शिकायत करना चाहते हैं- अपने जिले के स्थानीय FDA कार्यालय में जाकर लिखित शिकायत पत्र सौंपें। मुंबई और उपनगरों के लिए, मुख्य कार्यालय बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC), रिजर्व बैंक के सामने स्थित है।

शिकायत दर्ज करते समय क्या जानकारी जरूरी है?

प्रतिष्ठान का सटीक विवरण: होटल/रेस्तरां का सही नाम और पूरा पता।
घटना की तारीख और समय: आप किस दिन और किस समय वहां गए थे।
बिल (Invoice/Receipt): यदि आपने वहां कुछ खाया-पिया है, तो उसका बिल सबूत के तौर पर सबसे महत्वपूर्ण होता है।

रेस्टोरेंट्स की हिचकिचाहट का कारण

रेस्टोरेंट्स कई बार फ्री पानी देने से बचते हैं क्योंकि बोतलबंद पानी से उन्हें ज्यादा लाभ होता है। यही कारण है कि ग्राहकों को पैकेज्ड पानी पर निर्भर किया जाता है। हालांकि, अगर रेस्टोरेंट के पास सुरक्षित पानी की व्यवस्था है, तो ग्राहकों को वह फ्री में दिया जाना चाहिए।

उपभोक्ता शिकायतों में वृद्धि

उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ, रेस्टोरेंट्स से संबंधित शिकायतें भी बढ़ रही हैं। इन शिकायतों में सबसे अधिक पैकेज्ड पानी की जबरन बिक्री की समस्याएं सामने आती हैं। अदालतों ने कई अवसरों पर उपभोक्ताओं के पक्ष में फैसले सुनाए हैं, जिसमें रेस्टोरेंट्स को हर्जाना भी देना पड़ा है।

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