खाद्य सुरक्षा में बड़ा खुलासा: प्रियागोल्ड, डोडला और UEIR पर कार्रवाई

The CSR Journal Magazine
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने हाल ही में खाद्य पदार्थों में गंभीर गड़बड़ी के चलते तीन प्रमुख कंपनियों पर आपराधिक केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की है। इन कंपनियों में प्रियागोल्ड बिस्किट बनाने वाली सूर्या फूड एंड एग्रो, डोडला डेयरी और UEIR ऑर्गेनिक फूड्स शामिल हैं। FSSAI को बिस्किट में जानवरों का चोकर, दूध में डिटर्जेंट और किशमिश में पेस्टीसाइड के अवशेष मिले हैं। इस मामले की जानकारी FSSAI ने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की।

प्रियागोल्ड बिस्किट में जानवरों का चोकर

प्रियागोल्ड बिस्किट के मामले में एक ग्राहक की शिकायत के बाद FSSAI ने जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि कंपनी बिस्किट में फाइबर बढ़ाने के लिए मवेशियों के चोकर का उपयोग कर रही थी, जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है। इसके अलावा, प्लांट में साफ-सफाई और कर्मचारियों की स्वच्छता में भी गंभीर कमियां पाई गईं। FSSAI ने पहले कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड किया और अब अदालत में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

डोडला डेयरी में डिटर्जेंट और कास्टिक सोडा

डोडला डेयरी के ‘फुल क्रीम मिल्क’ में भी खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाया गया। FSSAI की टीम ने दूध का सैंपल लिया, जिसमें डिटर्जेंट और कास्टिक सोडा की मौजूदगी पाई गई। यह दूध न केवल घटिया था, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी असुरक्षित माना गया। लैब रिपोर्ट के आधार पर डोडला डेयरी और इसके अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी गई है।

किशमिश में खतरनाक पेस्टीसाइड

तीसरी कार्रवाई UEIR ऑर्गेनिक फूड्स के खिलाफ की गई है। FSSAI ने कंपनी द्वारा बेची जा रही ‘येलो रेजिन्स’ यानी पीली किशमिश का सैंपल लिया। लैब टेस्ट में किशमिश में पेस्टीसाइड के अवशेष पाए गए, जो खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। इस मामले में भी FSSAI ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

खाद्य सुरक्षा एक्ट 2006 का उल्लंघन

FSSAI ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (FSS Act 2006) के तहत असुरक्षित या घटिया खाद्य पदार्थ बेचना अपराध है। दूध में डिटर्जेंट और बिस्किट में जानवरों का चोकर मिलाना इन नियमों का उल्लंघन करता है। इस कानून के तहत संबंधित कंपनियों का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और जिम्मेदार अधिकारियों पर भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है।

उपभोक्ताओं की सेहत सर्वोपरि

FSSAI ने यह भी कहा है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन करना सभी कंपनियों की जिम्मेदारी है। उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य पदार्थ मिलना चाहिए, और इसके लिए FSSAI लगातार प्रयासरत है।

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