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छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से खर्च हो सीएसआर, मंत्री ने सीएम को लिखी चिट्ठी

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छत्तीसगढ़ - सीएसआर से मिले उपकरणों से आसान होगा ओपन हार्ट और बाईपास सर्जरी
 
छत्तीसगढ़ सरकार में कॉमर्स, इंडस्ट्रीज और लेबर मिनिस्टर लखनलाल देवांगन ने Chhattisgarh के CM विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी यानी सीएसआर फंड को राज्य सरकार के माध्यम से खर्च कराने का निवेदन किया है। इसके लिए सीएसआर नियमों में बदलाव कराने की मांग मिनिस्टर लखनलाल देवांगन ने उठाई है। Chhattisgarh News छत्तीसगढ़ में भारतीय जतना पार्टी की सरकार बनने के बाद से कई बदलाव किये गए हैं। इस बीच विष्णुदेव साय सरकार ने सीएसआर फंड के नाम पर होने वाले फ़िज़ूल खर्च को रोकने की तैयारी कर रही है। राज्य के  वाणिज्य, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बाकायदा CSR से संबंधित CM Vishnu Deo Sai को लेटर लिखा है।

कहां और कैसे हो रहा है सीएसआर छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं है जानकारी

Minister Lakhanlal Devangan मंत्री लखनलाल देवांगन ने सीएम साय को लिखे पत्र में सीएसआर (Corporate Social Responsibility) मद के खर्च और निर्माण कार्य राज्य सरकार को सौंपने के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक समन्वय स्थापित करने का आग्रह किया है। मंत्री देवांगन ने अपने लेटर में CSR Spending का ज़िक्र करते हुए लिखा है कि सीएसआर फंड में कितना खर्च किया गया है, इसकी जानकारी राज्य सरकार को नहीं दी जा रही है। और ना ही छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से कोई भी कॉरपोरेट राज्य में सीएसआर कर रहा है। कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा स्थानीय निवासियों की मांग के मुताबिक विकास का काम होता है। राज्य शासन के पास न ही सीएसआर निधि आती है न ही राज्य के अधिकार क्षेत्र में हैं और ना ही सरकार को सीएसआर खर्च की कोई जानकारी होती है। इस पर विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मुद्दा उठाया था। जिसका संज्ञान लेते हुए मंत्री लखनलाल देवांगन ने सीएम को खत लिखा है।

CSR खर्च की निगरानी करे सरकार, विधायकों ने की मांग

The CSR Journal से बात करते हुए Minister Lakhanlal Devangan ने बताया कि CSR का खर्च शासन के स्तर पर किया जाएगा, तो उद्योगों से प्रभावित लोगों की मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाया जा सकेगा। आदिवासी अंचल से लेकर ग्रामीण, शहरी, अर्धशहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए कई विकास कार्य हो सकते हैं। सीएसआर मद से होने वाले खर्च और निर्माण कार्य के संबंध में स्पष्ट नीति नियम बनाने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि वर्तमान में कंपनी एक्ट के नियमों के मुताबिक सीएसआर फंड का उपयोग खुद उद्योगों द्वारा किया जाता है। जिस पर केंद्र या फिर राज्य सरकार को कोई नियंत्रण नहीं होता है।