New India Cooperative Bank पर RBI ने 6 महीने का बैन लगाया, नहीं कर पाएंगे ट्रांजेक्शन
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक (New India Co-operative Bank) के खिलाफ 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। इस RBI Ban New India Cooperative Bank के कदम से ग्राहक अब अपने खातों से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं और बैंक के साथ नया व्यापार भी नहीं कर सकते। इस बैंक के देशभर में 26 शाखाएं हैं, और अब कई खाताधारक अपनी जमा राशि तक पहुंचने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। ये पाबंदियां बैंक की आर्थिक स्थिति में सुधार होने तक जारी रहेगी। इस फैसले के बाद ग्राहकों में चिंता बढ़ गई है।
आरबीआई के बैन के बाद अब New India Cooperative Bank के ग्राहकों का क्या होगा
बैंक में जमा ₹5 लाख तक की राशि बीमा के तहत सुरक्षित है। अगर किसी का लॉकर बैंक में है, तो उसे अपना सामान वापस लेने की अनुमति दी जाएगी। जानकारों का मानना है कि 90% खातों में जमा राशि ₹5 लाख से कम होगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों की जमा राशि ₹5 लाख से अधिक है, उनके लिए RBI उचित समाधान निकालेगा। लोग अपने पैसों की वसूली डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से कर सकते हैं। हालांकि नियमों के अनुसार, DICGC सिर्फ 5 लाख रुपये तक की ही भरपाई कर सकता है। ऐसे में अगर किसी ग्राहक के 5 लाख से ज्यादा पैसे बैंक में डिपॉजिट हैं, तो भी ग्राहक को केवल 5 लाख रुपये तक ही मिल पाएंगे।
साल 1968 में हुई थी न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक की स्थापना
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पूरे 57 साल पुराना बैंक है। इस बैंक की स्थापना साल 1968 में मुंबई में हुई थी। साल 1977 में इस बैंक का पुराना नाम बदलकर न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक रखा गया। इसी के बाद से इस बैंक की शाखाएं देश के अलग अलग राज्यों में हैं। New India Co-operative Bank News