केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बोर्ड ने अपने उप-नियमों में बदलाव करते हुए सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे अपने परिसरों में हाई-रेज़ोल्यूशन CCTV कैमरे अनिवार्य रूप से लगाएं, जिनमें ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा उपलब्ध हो। इस एडवांस्ड कैमरे के जरिए स्कूल परिसर में सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी। सीसीटीवी की मदद से पूरे स्कूल पर नजर रखी जाएगी और बच्चों की सुरक्षा और कड़ी होगी। सरकार ने सभी स्कूलों को आदेश देते हुए कहा कि स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। और इस नियम का पालन सभी स्कूल परिसर को करना पड़ेगा।
स्कूल परिसर में CCTV लगाना अनिवार्य
#CBSE Mandates Installation of High-Resolution #CCTV Cameras with Audio-Visual Recording in All Key School Areas for Enhanced Student Safety pic.twitter.com/pZbIRny7kt
— Hemprasad Jagat (@hemprasad_J) July 21, 2025
CBSE द्वारा जारी किए गए ताज़ा दिशानिर्देशों के मुताबिक, स्कूलों के मुख्य प्रवेश द्वार और निकास बिंदुओं के साथ-साथ गलियारों, सीढ़ियों, सभी कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, कैंटीन, स्टोर रूम, खेल मैदान और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में कैमरे लगाए जाने चाहिए। हालांकि, छात्रों की निजता को ध्यान में रखते हुए शौचालय और वॉशरूम को इस प्रावधान से बाहर रखा गया है। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग रियल टाइम में होगी, जिससे किसी भी आपात स्थिति या अनुचित गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। CBSE ने स्पष्ट किया है कि छात्रों को एक सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण माहौल देना स्कूल प्रशासन की मूल जिम्मेदारियों में शामिल है। सुरक्षा को दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। पहला, बाहरी असामाजिक तत्वों से सुरक्षा और दूसरा, छात्रों की आंतरिक भलाई सुनिश्चित करना, जिसमें बदमाशी (Bullying), मानसिक तनाव, और अन्य खतरे शामिल हैं। इन दोनों स्तरों की सुरक्षा के लिए सतर्क और संवेदनशील स्टाफ के साथ-साथ आधुनिक तकनीकी संसाधनों का होना बेहद आवश्यक है।
नियमित निगरानी और रख-रखाव भी अनिवार्य
CBSE has directed all affiliated schools to install CCTV cameras in classrooms, corridors, labs, libraries, playgrounds, and other common areas—excluding toilets—to enhance student safety.
The cameras must record both audio and video in real-time. Schools are required to store… pic.twitter.com/Rm6dLXxTsp
— The CSR Journal (@thecsrjournal) July 22, 2025
CBSE का कहना है कि CCTV सिर्फ लगाना ही काफी नहीं है, बल्कि उनकी नियमित निगरानी और तकनीकी रख-रखाव भी उतना ही जरूरी है। CBSE का निर्देश है कि सभी कैमरे वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए और इनमें कम से कम 15 दिन की रिकॉर्डिंग रहनी चाहिए। इससे बच्चों को किसी भी तरह की शिकायत करने के लिए एक टाइम फ्रेम मिल जाएगा। स्कूल प्रशासन भी समय रहते मामलों की जांच कर पाएंगे। स्कूलों को ये भी निर्देश है कि वे खुद भी समय-समय पर CCTV कैमरे के फुटेज चेक करते रहें, ताकि स्कूल कैंपस में होने वाली किसी भी गड़बड़ी को समय रहते पकड़ा जा सके।
बच्चों की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की गाइडलाइन के खंड 1(X) में भी इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि स्कूलों में CCTV की सतत निगरानी सुनिश्चित होनी चाहिए। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि स्कूल अपने पूरे परिसर की निगरानी के लिए चिन्हित बिंदुओं पर कैमरे स्थापित करें ताकि किसी भी स्थिति पर तुरंत नजर रखी जा सके। CBSE ने इस नोटिस के अंत में सभी स्कूलों को चेतावनी दी है कि वे इस नए प्रावधान का पूर्ण रूप से पालन करें। छात्रों की सुरक्षा के लिए बनाए गए इन नियमों को लेकर कोई भी ढिलाई सहन नहीं की जाएगी।यह कदम न केवल छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा बल्कि माता-पिता के मन में भी भरोसा जगाएगा कि उनके बच्चे एक सुरक्षित शैक्षणिक माहौल में हैं।
NCPCR ने बताया इस फैसले के पीछे का कारण
यह निर्णय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा प्रकाशित स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा पर आधारित मैन्युअल से लिया गया है, जो “स्कूल सुरक्षा” को बच्चों के लिए घर से स्कूल और वापस आने तक एक सुरक्षित और सहायक वातावरण सुनिश्चित करने के रूप में परिभाषित करता है। इसके दायरे में दुर्व्यवहार, हिंसा, आपदाओं, दुर्घटनाओं और बदमाशी जैसे मनोवैज्ञानिक तनावों से सुरक्षा शामिल है।
मैन्युअल इस बात पर ज़ोर देता है कि भावनात्मक सुरक्षा अक्सर अनदेखी रह जाती है और इसका पता लगाना मुश्किल होता है, जिससे व्यापक उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। इसलिए, स्कूलों का कर्तव्य है कि वे न केवल छात्रों की शारीरिक सुरक्षा करें, बल्कि भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित वातावरण को भी बढ़ावा दें।
बोर्ड के फैसले पर आ रही मिलीजुली प्रतिक्रिया
CBSC बोर्ड के इस फैसले को एक ओर कई पेरेंट्स सही ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि अब पेरेंट्स स्कूल भेजते समय बच्चे की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह निश्चिंत होना चाहते हैं। स्कूलों में बढ़ रही अपराध की घटनाएं पेरेंट्स के लिए परेशानी की बात है।
वहीं, कुछ टीचर्स और पेरेंट्स का कहना है कि इससे बच्चों और टीचर्स के नेचुरल बिहेवियर पर असर पड़ेगा। इससे ये मैसेज मिलेगा कि बच्चों की हर समय निगरानी की जा रही है।
CBSE के सभी स्कूलों पर लागू होगा निर्देश
CBSE का निर्देश सभी संबद्ध स्कूलों पर लागू होगा। देश में CBSE के 29 हजार स्कूल हैं जिसमें औसतन 40 लाख बच्चे पढते हैं। स्कूलों के सभी कॉमन एरियाज में HD कैमरे इंस्टाल किए जाएंगे। बोर्ड ने अभी इसकी समय सीमा तय नहीं की है।
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