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यूपी को स्वच्छ बनाने के लिए एक्शन में योगी सरकार, ये है प्लान

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यूपी को स्वच्छ बनाने के लिए एक्शन में योगी सरकार, गीला और सूखा कूड़ा अलग नहीं करने पर देना होगा जुर्माना
 

गीला और सूखा कूड़ा अलग नहीं करने पर देना होगा जुर्माना

यूपी को स्वच्छ बनाने के लिए योगी सरकार (Yogi Government) एक्शन में है। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छता मिशन को यूपी में सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन मोड में है। उत्तर प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में अब कूड़े का पृथक्कीकरण न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी अब यूपी में गीला और सूखा कूड़ा अलग नहीं करने पर आपको जुर्माना देना होगा। जुर्माने के प्रावधान के पहले यूपी सरकार ने प्रदेश के नागरिकों को जागरूक करने के लिए कई अभियान भी चलाए गए हैं। लोगों से स्वच्छता के प्रति सजग रहने को लेकर प्रार्थना भी की गई है लेकिन अब सख्ती बरतने की भी तैयारी की गयी है।

यूपी को स्वच्छ बनाने के लिए योगी सरकार ₹50 से लेकर ₹2000 तक जुर्माना वसूलेगी

स्वच्छ भारत मिशन उत्तर प्रदेश (Swachh Bharat Mission – Uttar Pradesh) के ‘10 तक डोर टू डोर’ अभियान के अन्तर्गत 4 मार्च 2023 से जुर्माना वसूला जा रहा है। इसमें 50 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का जुर्माना लिए जाने की व्यवस्था की गयी है। राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) नेहा शर्मा ने सभी नगर आयुक्तों एवं एग्जीक्यूटिव अधिकारियों को इसे प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। नेहा शर्मा ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) उत्तर प्रदेश (UP News) द्वारा बीती 01 फरवरी से प्रदेश भर में 100 प्रतिशत डोर-टू-डोर कलेक्शन और कूड़ा पृथक्कीकरण (Garbage Segregation in UP) सुनिश्चित करने के लिए ‘10 तक डोर टू डोर’ अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तीन चरण हैं। पहला चरण प्रार्थना, दूसरा सहमत था। दूसरा चरण आगामी 3 मार्च को पूरा होने जा रहा है। तीसरे और अंतिम चरण में चार मार्च से कूड़ा का पृथक्कीकरण न करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू की गयी है।

यूपी को स्वच्छ बनाने के लिए पहले किया गया जागरूक, अब सख्ती बरतेगी योगी सरकार

विभाग ने सक्षम अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि 4 मार्च से 31 मार्च 2023 तक सुनियोजित तरीके से हर दिन नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के प्रत्येक वार्ड में हाउसहोल्ड का निरीक्षण कर सोर्स सेगीग्रेशन का अनुपालन न करने वालों पर चालान/ कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। निदेशक नेहा शर्मा ने बताया कि आम जनमानस भी डोर टू डोर की सेवाएं न प्राप्त होने की दशा में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस परिस्थिति में स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) की हेल्पलाइन 1533 पर शिकायत कराई जा सकती है। अधिकारियों को इस हेल्पलाइन सेवा का व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही निकाय/संस्था के कर्मचारी द्वारा सेग्रीगेटेड वेस्ट न इकट्ठा करने की दशा में अथवा सेग्रीगेटेड वेस्ट को मिक्स करते हुए पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं।