ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी, नाम-पता बदलवाने पर नहीं लगेगी फीस

The CSR Journal Magazine
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL) से जुड़ी सेवाओं को और अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के लिए एक नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नए नियम के तहत, यदि कोई व्यक्ति अपने ड्राइविंग लाइसेंस में नाम या पता बदलवाना चाहता है, तो उसे कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह बदलाव आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है।

सेफ-ड्राइविंग टेस्ट में बदलाव, ऑनलाइन सेवाओं पर फीस में छूट

इस ड्राफ्ट में सेफ-ड्राइविंग टेस्ट के लिए पासिंग मार्क्स को बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है। नए नियम के अनुसार, अब इस टेस्ट में पास होने के लिए न्यूनतम अंक 60% से बढ़ाकर 75% करने का सुझाव दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ड्राइवर यातायात नियमों को बेहतर तरीके से समझें और उनका पालन करें। नए ड्राफ्ट में यह भी प्रस्तावित किया गया है कि यदि कोई आवेदक ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस की सेवाओं का लाभ उठाता है, तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे लोगों को सुविधाजनक सेवाएं मिलेंगी।

अधिकारियों के लिए समय सीमा

ड्राइविंग लाइसेंस में नाम या पता बदलने के आवेदन को 15 दिनों के अंदर स्वीकृत या अस्वीकृत करना होगा। यदि आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है, तो अधिकारियों को स्पष्ट कारण बताना होगा। इसके अलावा, यदि कोई आवेदन 30 दिनों तक बिना किसी निर्णय के लंबित रहता है, तो उसे स्वीकृत माना जाएगा। यह समय सीमा लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा साबित होगी।

नए पहचान दस्तावेजों की सूची, सारथी पोर्टल से डेटा का उपयोग

अब पहचान, आयु और पते के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र मान्य होंगे। इसके अलावा, बिजली और गैस बिल भी पते के प्रमाण के तौर पर मान्य होंगे, बशर्ते वे 3 महीने से पुराने न हों। हालांकि, LIC पॉलिसी को अब एड्रेस प्रूफ के तौर पर मान्यता नहीं दी जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण, डुप्लीकेट लाइसेंस और व्यक्तिगत विवरण अपडेट करने के लिए एक कंसॉलिडेटेड फॉर्म होगा, जिसमें डेटा सीधे सारथी पोर्टल से लिया जाएगा। इससे लोगों को सेवाओं का लाभ उठाने में और अधिक सुविधा होगी।

व्हीकल क्लास सरेंडर करने की नई प्रक्रिया

यदि कोई व्यक्ति अपने ड्राइविंग लाइसेंस से किसी व्हीकल क्लास को स्थायी रूप से सरेंडर या हटाने का आवेदन करता है, तो उसे 7 दिनों के अंदर हटा दिया जाएगा। लेकिन, सरेंडर करने के बाद वह व्यक्ति अगले 1 साल तक उस क्लास के लिए नया लर्नर या ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सकेगा। यह नियम अभी लागू नहीं हुए हैं और यह केवल एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है।

सार्वजनिक सुझावों की आवश्यकता

इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। 30 दिनों के भीतर प्राप्त सुझावों के आधार पर इन नियमों को अंतिम रूप देकर देशभर में लागू किया जाएगा। यह बदलाव ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी प्रक्रियाओं को और अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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