Citizenship Documents: अब किसी व्यक्ति के भारतीय नागरिक होने के सबूत के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड मान्य नहीं होंगे। दिल्ली पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि विदेशी नागरिकों के तौर पर संदिग्ध लोगों से अब केवल वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट ही नागरिकता प्रमाण के तौर पर स्वीकार किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय केंद्र सरकार के निर्देश पर लिया गया है। पिछले साल अक्टूबर से चल रहे वेरिफिकेशन मुहिम के दौरान यह देखा गया कि बड़ी संख्या में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक, खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या, आधार, पैन और राशन कार्ड के सहारे खुद को भारतीय नागरिक बता रहे थे। Citizenship Documents
Citizenship Documents: अवैध प्रवासियों के पास ये सारे कागज
कई अवैध प्रवासियों के पास आधार, राशन कार्ड, पैन कार्ड और यहां तक कि UNHCR (संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त) की तरफ से जारी कार्ड भी पाए गए हैं। इससे भारतीय नागरिकता की सही पहचान करना कठिन हो गया था। इसलिए अब वोटर आईडी कार्ड या भारतीय पासपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने सभी जिलों के डीसीपी को अपने क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी ने बताया कि अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक कि अंतिम व्यक्ति को भी उसके देश वापस नहीं भेज दिया जाता। How to prove Citizenship of India
Citizenship Documents: दिल्ली में 3500 पाकिस्तानी नागरिक
इसके साथ ही, पाकिस्तान से आए नागरिकों पर भी दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार, दिल्ली में रह रहे लगभग 3,500 पाकिस्तानी नागरिकों में से करीब 520 मुस्लिम हैं, जिनमें से अब तक 400 से अधिक लोग अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान लौट चुके हैं। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानियों के वीजा रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके तहत केवल मेडिकल, डिप्लोमैटिक और लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) वाले नागरिकों को छूट दी गई है। मेडिकल वीजा भी 29 अप्रैल के बाद अवैध माने जाएंगे। दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों को आदेश मिला है कि दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की जानकारी इकट्ठा कर तुरंत उन्हें देश छोड़ने को कहा जाए। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो हिंदू पाकिस्तानी नागरिक पहले से लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं, उनके वीजा बरकरार रहेंगे।