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April 3, 2025

Vehicle Scrapping Policy in Maharashtra: पुरानी गाड़ी स्क्रैप कर नई गाड़ी लेने पर टैक्स में 15% छूट

Vehicle Scrapping Policy in Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए खुद से पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने वालों को नई गाड़ी की खरीददारी पर टैक्स में 15% छूट देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। अब तक सरकार 8 साल पुरानी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों और 15 साल पुराने निजी गाड़ियों को स्वेच्छा से स्क्रैप करने पर 10% कर छूट दे रही थी। लेकिन अब इस छूट को बढ़ाकर 15% कर दिया गया है, जिससे वाहन धारकों को अधिक लाभ मिलेगा। Scrap your Vehicle and get 15% off on Tax in Maharashtra

Vehicle Scrapping Policy in Maharashtra: किन वाहनों को मिलेगा लाभ?

यह छूट उन वाहनों को मिलेगी, जिन पर एकमुश्त कर (वन टाइम टैक्स) लागू है। जिन वाहनों पर वार्षिक कर लागू है, उन्हें 8 साल (परिवहन वाहन) और 15 साल (गैर-परिवहन वाहन) तक 15% वार्षिक कर छूट दी जाएगी। जो वाहन धारक अपने पुराने वाहन को अधिकृत स्क्रैप सेंटर (RVSF) पर स्क्रैप कराएंगे, उन्हें प्रमाणपत्र (Certificate of Deposit) मिलेगा। यह प्रमाणपत्र दो साल तक मान्य रहेगा और इसी के आधार पर नए वाहन की खरीद पर कर छूट मिलेगी। हालांकि, यह छूट केवल उसी प्रकार के वाहन के लिए मिलेगी, जो स्क्रैप किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने पुरानी बाइक स्क्रैप की है, तो उसे नई बाइक की खरीद पर ही कर छूट मिलेगी। Scrap your Vehicle and get 15% off on Tax in Maharashtra

तीन साल तक वैध होगी योजना

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह योजना अगले तीन वर्षों तक लागू रहेगी। इस दौरान जो भी वाहन धारक अपने पुराने वाहन को स्वेच्छा से स्क्रैप कराएंगे, वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस नीति से न केवल वाहन धारकों को आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा होगा, क्योंकि इससे सड़कों पर पुराने और Pollution फैलाने वाले वाहनों की संख्या कम होगी। Vehicle Scrapping Policy in Maharashtra

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