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January 20, 2026

वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत एक्सप्रेस में टिकट कैंसिलेशन का बड़ा झटका, एक गलती और डूब सकता है पूरा पैसा

The CSR Journal Magazine
भारतीय रेलवे ने अपनी प्रीमियम ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अहम बदलाव किया है। वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत-II एक्सप्रेस ट्रेनों के टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियम अब पहले जैसे नहीं रहे। नए नियमों के तहत अगर यात्री समय पर सतर्क नहीं रहे, तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रेलवे मंत्रालय ने रेलवे पैसेंजर्स (रद्दीकरण और किराया वापसी) संशोधन नियम, 2026 के तहत ये बदलाव लागू किए हैं, जिनका सीधा असर यात्रियों की जेब पर पड़ेगा।

क्यों बदले गए टिकट कैंसिलेशन के नियम?

रेलवे का कहना है कि प्रीमियम ट्रेनों में बढ़ती मांग और सीटों के बेहतर उपयोग को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत जैसी ट्रेनों में अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाती हैं, इसलिए इनमें आखिरी समय पर टिकट कैंसिल होने से रेलवे को नुकसान होता है। इसी कारण अब रिफंड नियमों को और सख्त बना दिया गया है।

वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस: रिफंड का नया गणित

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में टिकट कैंसिलेशन अब पूरी तरह समय-सीमा पर निर्भर करेगा।
  • 72 घंटे से पहले टिकट रद्द करने पर:
    अगर यात्री ट्रेन के प्रस्थान से 72 घंटे से ज्यादा समय पहले टिकट कैंसिल करता है, तो कुल किराए का 25 प्रतिशत काट लिया जाएगा और बाकी रकम वापस कर दी जाएगी।
  • 72 से 8 घंटे के बीच कैंसिलेशन:
    ट्रेन चलने से 72 घंटे से लेकर 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द करने पर यात्रियों को 50 प्रतिशत किराया गंवाना पड़ेगा।
  • 8 घंटे से कम समय में कैंसिलेशन:
    अगर ट्रेन चलने में 8 घंटे से कम समय बचा है और यात्री टिकट कैंसिल करता है, तो उसे एक भी रुपया रिफंड नहीं मिलेगा।

अमृत भारत-II एक्सप्रेस पर भी सख्ती

अमृत भारत-II एक्सप्रेस के आरक्षित टिकटों पर भी बिल्कुल वही नियम लागू होंगे जो वंदे भारत स्लीपर के लिए तय किए गए हैं। यानी देर से टिकट कैंसिल करना यहां भी महंगा साबित होगा।
हालांकि, राहत की बात यह है कि अमृत भारत-II के अनारक्षित टिकटों पर पुराने नियम ही लागू रहेंगे, जिनमें यात्रियों को पहले जैसी सुविधाएं मिलती रहेंगी।

TDR फाइल करने की समय-सीमा में बदलाव

रेलवे ने TDR (Ticket Deposit Receipt) को लेकर भी नियम स्पष्ट कर दिए हैं। वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत-II ट्रेनों के लिए टिकट कैंसिलेशन या TDR फाइल करने की सीमा अब 72 घंटे तय की गई है।
यदि कोई यात्री ट्रेन चलने से 8 घंटे पहले तक न तो टिकट कैंसिल करता है और न ही ऑनलाइन TDR फाइल करता है, तो वह रिफंड का हकदार नहीं माना जाएगा। वहीं, सामान्य ट्रेनों के लिए TDR की समय-सीमा अब भी 48 घंटे ही रहेगी।

अन्य ट्रेनों पर क्या होंगे नियम?

जहां वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत-II के लिए अलग नियम घोषित नहीं किए गए हैं, वहां पुराने नियम (नियम 1 से 23) ही लागू रहेंगे। टिकट कन्फर्म है या वेटिंग—इसी के आधार पर रिफंड तय किया जाएगा।

यात्रियों के लिए रेलवे की सलाह

रेलवे ने यात्रियों को साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी यात्रा योजना में बदलाव हो, तो आखिरी समय का इंतजार न करें। समय रहते टिकट कैंसिल करना ही नुकसान से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका है। खासकर प्रीमियम ट्रेनों में सफर करने वालों को अब पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही पूरी टिकट राशि डुबो सकती है।
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