सीएसआर से मिले मेडिकल उपकरणों का हो सही रखरखाव - उत्तराखंड सीएम
Uttarakhand New Land Law: उत्तराखंड विधानसभा में शुक्रवार को जमीन कानून को लेकर एक संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया। इस संशोधन विधेयक के अनुसार बाहरी लोग अब देवभूमि में कृषि जमीन नहीं खरीद पाएंगे। Uttarakhand Government के अनुसार इस फैसले के बाद प्रदेश में जमीन माफिया पर लगाम लगेगा। यह महत्वपूर्ण कानून 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान स्थापित भूमि कानून को प्रभावी रूप से निष्प्रभावी कर दिया।
Uttarakhand New Land Law: भूमि कानूनों को लेकर सख्त है सरकार
उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 में संशोधन विधेयक को उत्तराखंड विधानसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। यह विधेयक भूमि कानूनों को लेकर सख्त कानून बनाएगा, जिससे पहाड़ी राज्य में भूमि खरीदने को लेकर सीमाएं तय की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि यह संशोधन विधेयक राज्य में भूमि सुधारों की नींव रखेगा।
Uttarakhand New Land Law से भूमाफिया पर लगेगा लगाम
इस पर कानून बनने से भू-माफिया पर लगाम लगेगा और इससे इससे भूमि प्रबंधन भी बेहतर होगा। यह संशोधन विधेयक राज्य के लोगों की भावनाओं के अनुरूप और अधिकारों की रक्षा करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोर देकर कहा कि देवभूमि में सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संतुलन और आम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कठोर भूमि कानून होना जरूरी था। यह कानून राज्य के मूल स्वरूप की रक्षा करते हुए भूमि की अनियंत्रित खरीद-फरोख्त पर रोक लगाएगा।
देव भूमि की गरिमा और संस्कृति बचाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है
सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। हमारी सरकार देवभूमि की गरिमा, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उल्लेखनीय है कि बजट सत्र के दौरान सदन में नया भूमि कानून विधेयक पेश किया गया था। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की ओर से लगातार की जा रही मांगों के जवाब में उत्तराखंड सरकार ने एक सख्त नया भूमि कानून लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।