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August 3, 2025

Drone Misuse in Uttar Pradesh: ड्रोन से डर फैलाने वालों पर अब होगी सख्त कार्रवाई, योगी सरकार ने दी गैंगस्टर एक्ट और NSA की चेतावनी

The CSR Journal Magazine

ड्रोन का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं, सभी जिलों में बढ़ेगी निगरानी

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हाल के दिनों में देखे गए संदिग्ध ड्रोन और उससे जुड़ी अफवाहों ने आमजन और प्रशासन दोनों की नींद उड़ा दी है। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह इस मामले को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की और इसके तुरंत बाद बेहद सख्त दिशा-निर्देश जारी किए।

बिना अनुमति ड्रोन उड़ाया तो होगी जेल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति या समूह ड्रोन के जरिए डर का माहौल बनाने या अफवाह फैलाने की कोशिश करता है, तो उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) भी लगाया जा सकता है। सीएम योगी ने कहा, “तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ड्रोन के जरिए दहशत फैलाने या अफवाह फैलाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

सभी जिलों में समीक्षा के निर्देश, निगरानी होगी मजबूत

मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी जिलों में ड्रोन गतिविधियों की समीक्षा कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही, उन्होंने ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में नियमित पेट्रोलिंग और सतर्कता जरूरी है, ताकि आम नागरिकों में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बना रहे। उन्होंने साफ किया कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून-व्यवस्था से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी।

गांवों और कस्बों में भी अफवाह से दहशत, प्रशासन अलर्ट

पश्चिमी यूपी के मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत जैसे जिलों में हाल के दिनों में रात के समय ड्रोन जैसी वस्तुएं देखे जाने की अफवाहें फैली थीं। सोशल मीडिया पर भी ऐसे वीडियो और मैसेज तेजी से वायरल हुए, जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया। कई जगहों पर लोगों ने पुलिस को इसकी शिकायत भी की। हालांकि पुलिस ने इन मामलों की जांच में कई मामलों में अफवाह होने की पुष्टि की, लेकिन सरकार ने इसे आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा मानते हुए अब इस पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है।

ड्रोन तकनीक के लिए सख्त गाइडलाइन जल्द

सूत्रों के अनुसार, गृह विभाग जल्द ही ड्रोन संचालन के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी करेगा, जिसमें ड्रोन खरीदने, उड़ाने और उसके पंजीकरण को लेकर कड़े नियम तय किए जाएंगे। इसके साथ ही जिन जिलों में संवेदनशील संस्थान, धार्मिक स्थल या भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, वहां ड्रोन गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। Gangster Act on Drone Misuse

Drone Misuse को लेकर सरकार गंभीर

यह पहली बार नहीं है जब ड्रोन को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इससे पहले भी चुनावों, धार्मिक आयोजनों और वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन अब सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देख रही है, और हर जिले में स्थानीय खुफिया तंत्र को और सक्रिय किया जा रहा है। NSA on Drone Threat

सीएम योगी का सख्त संदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान और निर्देश इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि “ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल समाज और प्रशासन की मदद के लिए होना चाहिए, ना कि डर फैलाने के लिए। ऐसा करने वालों को कानून के कठघरे में लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस और खुफिया एजेंसियों के लिए यह एक नई चुनौती जरूर है, लेकिन योगी सरकार के सख्त आदेश के बाद उम्मीद की जा सकती है कि ड्रोन से जुड़ी अफवाहें और अनधिकृत गतिविधियां जल्द ही नियंत्रित की जा सकेंगी।
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