Supreme Court (SC) ने सोमवार को एक अहम आदेश में Election Commission of India को निर्देश दिया कि Bihar Special Intensive Revision प्रक्रिया के दौरान Aadhaar Card को मतदाता पहचान के रूप में स्वीकार किया जाए। Court ने कहा कि अब Voter List में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया में Aadhaar को 12th पहचान दस्तावेज माना जाएगा।
Supreme Court का आदेश
न्यायमूर्ति Suryakant और न्यायमूर्ति Joymalya Bagchi की पीठ ने स्पष्ट किया कि Voter List में नाम दर्ज कराने के लिए पहले से मान्य 11 पहचान पत्रों के अलावा Aadhaar भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि, Court ने यह भी दोहराया कि Aadhaar केवल Address Proof है, Citizenship Proof नहीं।
Court ने ECI को यह अधिकार भी दिया कि वह जमा किए गए Aadhaar Cards की Authenticity Verification कर सके ताकि Fake Aadhaar का इस्तेमाल न हो।
65 Lakh नाम हटाए जाने का मामला
याचिकाओं में बताया गया कि 1 August को जारी Draft Voter List से 65 लाख नाम हटा दिए गए थे। 14 August को Supreme Court ने ECI को निर्देश दिया था कि हटाए गए मतदाताओं की पूरी सूची Website पर Upload की जाए। इसके बाद Court ने कहा था कि ऐसे मतदाता अपने नाम फिर से जुड़वाने के लिए Aadhaar को ID Proof के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
Senior Advocate Kapil Sibal ने सुनवाई में कहा कि कई Booth Level Officers आधार कार्ड को एकमात्र पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जिससे Court के आदेश की अवहेलना हो रही है। इस पर Court ने साफ कहा कि Aadhaar अब 12वां मान्य दस्तावेज है और इसे स्वीकार करना ही होगा।
पक्ष-विपक्ष की दलीलें
Kapil Sibal: BLOs Court आदेश का पालन नहीं कर रहे।
Rakesh Dwivedi: Aadhaar पहले से Public Notices में शामिल है।
Ashwini Upadhyay: Fake Aadhaar के जरिए Foreign Nationals का नाम जुड़ने का खतरा है।
Vrinda Grover (Advocate): Aadhaar न मानने से सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को हो रहा है।
Gopal Sankaranarayanan: Court आदेश में Aadhaar को स्पष्ट रूप से “12th Document” कहा जाए ताकि Officers स्तर तक संदेश साफ पहुंचे।
Court का अंतिम निर्देश
Court ने कहा: Aadhaar Card को Voter List Update के लिए स्वीकार किया जाएगा।
Aadhaar को 12th पहचान दस्तावेज माना जाएगा।
ECI को अधिकार होगा कि Aadhaar की Authenticity की जांच करे।
Aadhaar Citizenship Proof नहीं होगा।
Political Parties और Voters की मदद
पिछली सुनवाई में Supreme Court ने Political Parties से अपील की थी कि वे ऐसे लोगों की मदद करें जिनके नाम Draft Voter List से हटाए गए हैं। साथ ही Bihar State Legal Services Authority को अर्ध-कानूनी Volunteers लगाने का निर्देश दिया गया ताकि लोग Online Claim और Objection आसानी से दाखिल कर सकें।
Election Commission का आश्वासन
ECI ने Court को भरोसा दिलाया कि Final Voter List बनने तक Claim और Objection लिए जाएंगे। इसका असर सीधे तौर पर आगामी Bihar Assembly Elections पर पड़ेगा।
अब Bihar में Voter List Revision के दौरान Aadhaar Card को आधिकारिक तौर पर Identity Proof के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा, जो लाखों मतदाताओं के लिए बड़ी राहत है।