ब्राह्मणों के खिलाफ टिप्पणियों पर याचिका खारिज, SC बोला- नया शब्द “ब्राह्मण फोबिया”

The CSR Journal Magazine

न्यायालय ने खारिज की याचिका

सर्वोच्च न्यायालय ने ‘ब्राह्मण फोबिया’ पर उठी याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ किसी विशेष समुदाय को बचाने से मना किया। उनका कहना है कि ऐसी टिप्पणियाँ किसी भी समुदाय के खिलाफ अस्वीकार्य हैं। उन्होंने सभी से शिक्षा, सहिष्णुता और भाईचारे को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

ब्राह्मण समुदाय को लेकर चिंता

जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि यह याचिका घृणास्पद टिप्पणियों के बारे में है जो कि ब्राह्मण समुदाय को निशाना बना रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमें सभी समुदायों के प्रति नफरत फैलाने वाले भाषणों को समाप्त करने पर ध्यान देना चाहिए। उनकी माने तो इस मुद्दे पर किसी विशेष समुदाय का बचाव नहीं किया जाना चाहिए।

शिक्षा और सहिष्णुता का महत्व

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नफरत फैलाने वाली टिप्पणियों को समाप्त करने का समाधान शिक्षा और बौद्धिक विकास में है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि जब सभी लोग भाईचारे का पालन करेंगे, तो सामाजिक द्वेष अपने आप खत्म हो जाएगा।

याचिकाकर्ता की चिंता व्यक्त

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि लोगों के बीच यह धारणा बन गई है कि जातिगत भेदभाव मुख्यत: ब्राह्मणों द्वारा फैलाया जा रहा है। इसी दौरान, उन्होंने यह भी कहा कि ब्राह्मण भी इस भेदभाव के शिकार हैं। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने यह सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता अपनी क्षमताओं का प्रयोग करें और इस समस्या का सामना करें।

जांच की अपील

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य के एजेंसियों से एक व्यापक जांच की मांग की है। यह जांच उन समन्वित अभियानों की पहचान करने के लिए होगी, जो जातिगत संघर्ष को भड़काने या ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ लक्षित नफरत को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं।

सत्य और न्याय आयोग का गठन

कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार एक उच्च-स्तरीय ‘सत्य और न्याय आयोग’ का गठन करे। इस आयोग का उद्देश्य 1948 के महाराष्ट्र ब्राह्मण नरसंहार और 1990 के कश्मीरी पंडित नरसंहार की जांच करना और पीड़ितों को आर्थिक तथा शैक्षिक सहायता मुहैया कराना होना चाहिए।

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