30 साल बाद 20 रुपये की रिश्वत मामले में Supreme Court का बड़ा फैसला

The CSR Journal Magazine
नई दिल्ली: 20 रुपये की रिश्वत के मामले में जमानत मिलने तक सवाल उठाते रह गए। ट्रायल कोर्ट ने दो लोगों को एक साल की सजा सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में निर्णायक फैसला सुनाया है। 1996 से चल रहे इस मामले में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया गया। यह रिश्वत एक इनकम सर्टिफिकेट जारी करने के लिए मांगी गई थी।

30 साल की कानूनी लड़ाई का अंत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में उन्हें बिना सबूत के दोषी ठहराया गया। दोनों आरोपियों को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तीन दशकों तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। बेंच ने कहा कि इस मामले में रिश्वत की कोई मांग साबित नहीं हुई। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

जस्टिस का महत्वपूर्ण बयान

जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने कहा कि सिर्फ 20 रुपये के नोट के आधार पर आरोपियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अभियोजन पक्ष ने ये साबित करने में नाकामी दिखाई कि आरोपियों ने रिश्वत मांगने की कोई कोशिश की थी। इस तरह, उन्होंने बरी कर दिए।

कैसे उलझा मामला?

आरोप के मुताबिक, क्लर्क ने इनकम सर्टिफिकेट के लिए 120 रुपये की मांग की थी, जिसमें 20 रुपये चपरासी के लिए भी शामिल थे। शिकायतकर्ता ने इन आरोपों को लेकर एंटी-करप्शन ब्यूरो में शिकायत की थी। इसके बाद वह कार्यालय गया, जहां उसने 20 रुपये का नोट आरोपी को दिया जिसे आरोपी ने अपनी जेब में रख लिया।

अदालत का पक्ष

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में रिश्वत की मांग का होना अनिवार्य है। यदि ऐसा सबूत नहीं है, तो आरोपियों को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। बेंच ने कहा, ‘आरोपी नंबर 2 की जेब में 20 रुपये का नोट बिना किसी मांग के डाल दिया गया था।’ इस पर कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से लिखा कि अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर था।

भ्रष्टाचार की जंग में जीत

इस फैसले के साथ, दोनों आरोपियों को एक बार फिर से न्याय मिला है। इस केस ने ना केवल उनकी जिंदगी को प्रभावित किया बल्कि उनके करियर पर भी गहरा असर डाला। इस तरह, 30 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया और न्याय की एक नई मिसाल पेश की।

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