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July 26, 2025

Soft Porn और अश्लील कंटेंट परोसने वाले 25 OTT Apps और Websites पर सरकार की बड़ी कार्रवाई

The CSR Journal Magazine
देश में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स (OTT) पर सरकार ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 25 मोबाइल ऐप्स और 26 वेबसाइट्स को अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट परोसने के आरोप में बैन करने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को निर्देश दिया गया है कि इन ऐप्स और वेबसाइट्स को तुरंत प्रभाव से ब्लॉक किया जाए, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Soft Porn और अश्लील कंटेंट के खिलाफ सरकार की कड़ी नीति

सरकारी आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि केंद्र सरकार गैर-कानूनी, अश्लील और महिलाओं को अपमानित करने वाले डिजिटल कंटेंट को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेगी। इसी कड़ी में मंत्रालय ने एक सूची तैयार की जिसमें ऐसे 25 OTT ऐप्स और 26 वेबसाइट्स शामिल हैं, जो इस तरह का आपत्तिजनक कंटेंट प्रसारित कर रहे थे। इन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (IT Act 2000) और IT नियम 2021 के तहत ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है।

किस कानून के तहत हुई Soft Porn पर कार्रवाई?

इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भारतीय कानून की आईटी एक्ट की धारा 67 और 67A, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294, और महिला अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के तहत दोषी माना गया है। अगर कोई इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) इन आदेशों की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 79(1) के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Google Play Store और Apple App Store पर भी कार्रवाई

सरकार द्वारा बैन की गई 14 मोबाइल ऐप्स में से 9 ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर और 5 ऐप्स एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध थीं। इनके अलावा 26 वेबसाइट्स को भी प्रतिबंधित किया गया है। Ullu App, जोकि अपनी बोल्ड वेब सीरीज के लिए कुख्यात रहा है, इन प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म्स में से एक है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स पर कड़ा कदम उठाया है। मार्च 2024 में भी सरकार ने 18 OTT प्लेटफॉर्म्स, 19 वेबसाइट्स, 10 मोबाइल ऐप्स और 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन किया था। उस समय भी इन्हीं धाराओं के तहत महिलाओं के अश्लील चित्रण और अभद्र कंटेंट प्रसारण का मामला सामने आया था। मंत्रालय ने आदेश जारी कर इन सभी को तत्काल ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे।

जनता की शिकायतों और विशेषज्ञों की सलाह के बाद उठाया कदम

सूत्रों के अनुसार मंत्रालय को जनता से बड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही थीं, जिनमें आरोप लगाया गया था कि कुछ OTT ऐप्स पर ऐसा कंटेंट दिखाया जा रहा है जो युवाओं को भटकाने वाला, महिलाओं का अपमान करने वाला, और समाज में नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। इसके अलावा, साइबर एक्सपर्ट्स और डिजिटल मीडिया पर्यवेक्षकों ने भी समय-समय पर इस पर चिंता जताई थी। Soft Porn on Mobile

क्या है IT अधिनियम 2000 की धारा 67 और 67A?

धारा 67: इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माना। धारा 67A: यौन क्रियाओं से संबंधित सामग्री को प्रसारित करने पर 5 साल तक की सजा और अधिक जुर्माना। भारतीय न्याय संहिता 294: सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील कार्य या शब्दों के प्रयोग पर 3 महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों।

डिजिटल नैतिकता की नई पहल या सेंसरशिप?

जहां एक ओर सरकार का यह कदम डिजिटल नैतिकता और महिला सम्मान की रक्षा के रूप में देखा जा रहा है, वहीं कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण के रूप में भी देख रहे हैं। हालांकि मंत्रालय ने साफ कहा है कि उनका उद्देश्य सिर्फ गैर-कानूनी और अश्लील कंटेंट को रोकना है, न कि रचनात्मक अभिव्यक्ति को दबाना। इस कार्रवाई के बाद स्पष्ट है कि OTT प्लेटफॉर्म्स को अब अपनी सामग्री की समीक्षा करनी होगी और सुनिश्चित करना होगा कि वह भारत के डिजिटल कानूनों और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप हो। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि यदि अन्य ऐप्स या प्लेटफॉर्म्स भी इसी तरह का कंटेंट दिखाते पाए गए, तो उनके खिलाफ भी ऐसी ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का यह कदम यह दर्शाता है कि डिजिटल दुनिया में भी नैतिकता और कानून का पालन आवश्यक है। OTT की स्वतंत्रता अब जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ ही चलेगी। ऐसे में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को भी अब यह ध्यान रखना होगा कि रचनात्मकता की आड़ में अश्लीलता न परोसी जाए।
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