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November 8, 2025

Parth Pawar Land Scam: पार्थ पवार से जुड़ा 1800 करोड़ का सौदा रद्द, अजित पवार बोले मुझे जानकारी नहीं थी, जांच पारदर्शी तरीके से होगी

The CSR Journal Magazine
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने अपने बेटे पार्थ पवार से जुड़ी 1800 करोड़ रुपये की जमीन डील पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि इस सौदे की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और अब इस पूरे मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि पुणे के मुंधवा इलाके की 40 एकड़ जमीन से जुड़े सभी लेन-देन रद्द कर दिए गए हैं।

क्या है Parth Pawar Land Scam?

पुणे के मुंधवा इलाके में लगभग 40 एकड़ सरकारी जमीन की बिक्री को लेकर बवाल मचा हुआ है। आरोप है कि यह जमीन, जिसकी कीमत करीब ₹1,800 करोड़ बताई जा रही है, अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ी एक कंपनी अमेडिया LLP (Amedia LLP) ने केवल ₹300 करोड़ में खरीदी। विपक्ष का दावा है कि इस डील में सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। 6 नवंबर को इस मामले में कंपनी के एक साझेदार और एक सरकारी अधिकारी समेत तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। आरोप है कि नियमों का उल्लंघन करते हुए जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया की गई।

Parth Pawar Land Scam पर अजित पवार ने क्या कहा?

अजित पवार ने कहा कि मुझे इस लेनदेन के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। अगर मुझे पता होता तो मैं अपने बेटे से कहता कि यह सब कानून के मुताबिक होना चाहिए। मैं हमेशा नियमों के अनुसार काम करता हूं और कोई भी व्यक्ति, चाहे वह मेरा रिश्तेदार क्यों न हो, अगर उसने गलती की है तो उसे कानून का सामना करना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फोन पर कहा कि अगर यह मामला मेरे परिवार से जुड़ा है तब भी आप कानून के हिसाब से कार्रवाई करें। किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए।

जांच समिति का गठन

इस पूरे घोटाले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है जिसमें राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), पुणे के संभागीय आयुक्त, स्टाम्प और पंजीकरण विभाग के निदेशक, भूमि अभिलेख महानिरीक्षक, पुणे जिला कलेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। समिति को एक महीने के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। अजित पवार ने कहा कि यह जांच पूरी तरह पारदर्शी होगी और अगर किसी ने नियमों के खिलाफ कुछ किया है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।

स्टाम्प ड्यूटी और जुर्माना भी लगेगा

पार्थ पवार की कंपनी Amedia LLP पर अब स्टाम्प ड्यूटी विभाग ने करीब ₹43 करोड़ का नोटिस जारी किया है। नियमों के मुताबिक, किसी भी जमीन सौदे पर कुल रकम का 7% स्टाम्प ड्यूटी देना जरूरी होता है। इसके साथ ही, 5% स्टाम्प ड्यूटी, 1% मेट्रो सिटी टैक्स, 1% लोकल बॉडी टैक्स भरना अनिवार्य है। अगर ये रकम तय समय में नहीं भरी गई तो उस पर दो गुना जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद ही सौदा औपचारिक रूप से रद्द किया जा सकेगा।

पारदर्शिता पर जोर, जांच जारी

इस पूरे प्रकरण ने जहां महाराष्ट्र की राजनीति को हिला दिया है, वहीं अजित पवार का बयान यह संकेत देता है कि सरकार इस बार मामले को पारदर्शी तरीके से सुलझाना चाहती है। फिलहाल, 1800 करोड़ रुपये का यह सौदा रद्द कर दिया गया है और जांच समिति की रिपोर्ट का इंतज़ार है।
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