New GST Rates: शारदीय नवरात्रि के पहले दिन से नई GST व्यवस्था (GST 2.0) लागू हो गई है। अब केवल दो टैक्स स्लैब रह गए हैं 5% और 18%। इससे 90% से ज्यादा रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो गई हैं। सरकार ने दुकानदारों को साफ निर्देश दिए हैं कि चाहे स्टॉक पुराना हो या नया, ग्राहकों को कम हुई कीमत का फायदा देना ही होगा।
New GST Rates से ग्राहकों को क्या मिलेगा फायदा?
सरकार ने कहा है कि 22 सितंबर से हर ग्राहक को कम दरों पर ही सामान मिलना चाहिए। चाहे दुकानदार के पास पुराना स्टॉक हो, फिर भी वह नई दरों के हिसाब से बिल बनाएगा।
किन चीजों की कीमतें घट गईं?
इस बदलाव के बाद घी, चीज, स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसी कई वस्तुएं सस्ती हुई हैं। वहीं गेहूं, चावल, दाल, दूध, दही, फल-सब्जियां, नमक जैसी बुनियादी चीजों की कीमत पहले जैसी ही रहेगी। पेट्रोल-डीजल, सिलिंडर और सोने-चांदी पर भी कोई बदलाव नहीं हुआ है।
दुकानदार ने बिल में राहत नहीं दी तो क्या करें?
अगर दुकानदार नई दरों के हिसाब से फायदा नहीं दे रहा और पुरानी MRP पर ही सामान बेच रहा है, तो ग्राहक शिकायत कर सकते हैं।
फोन से शिकायत: 1800-11-4000 या 1915 टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें।
मैसेज या व्हाट्सएप: 8800001915 पर संदेश भेजें।
ऑनलाइन शिकायत: consumerhelpline.gov.in वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
ऐप के जरिए: NACH ऐप पर शिकायत दर्ज करके उसे ट्रैक भी किया जा सकता है।
सरकार को क्या फायदा होगा?
सरकार का कहना है कि GST दरें घटने से लोगों को खरीदने की शक्ति (Purchasing Power) बढ़ेगी, महंगाई कम होगी और कारोबारियों को निवेश करने की प्रेरणा मिलेगी। इससे उत्पादन और रोजगार के मौके बढ़ेंगे और देश की GDP को भी फायदा होगा। कुल मिलाकर, सरकार चाहती है कि ग्राहक को हर हाल में GST कटौती का पूरा लाभ मिले। अगर दुकानदार पुरानी कीमत पर सामान बेचने की कोशिश करे तो ग्राहक सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
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