Essentials Medicine: देश में स्वास्थ्य सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने के प्रयास में केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने आपातकालीन उपयोग वाली 4 जीवन रक्षक दवाओं और 37 एंटीबायोटिक व दर्द निवारक दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत (सीलिंग प्राइस) तय कर दी है। इन दवाओं का उपयोग संक्रमण, हृदय रोग, सूजन, मधुमेह और विटामिन की कमी जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में होता है। Affordable Healthcare in India
Medicines Price Cut: प्रमुख दवाओं की नई कीमतें (जीएसटी सहित)
इप्राट्रोपियम – सीओपीडी (COPD) रोगियों के लिए, ₹2.96/मिलीलीटर।
सोडियम नाइट्रोप्रसाइड – हाई ब्लड प्रेशर और Heart Fail के लिए, ₹28.99/मिलीलीटर।
डिल्टियाजेम – Blood Pressure और एनजाइना के लिए, ₹26.72/कैप्सूल।
पोविडोन आयोडीन – घाव और त्वचा संक्रमण की सफाई के लिए, ₹6.26/ग्राम।
इसके अलावा, पैरासिटामोल, एटोरवास्टेटिन, एमोक्सिसिलिन, मेटफॉर्मिन, एसिक्लोफेनाक, पैरासिटामोल-ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन मिश्रण और एटोरवास्टेटिन-क्लोपिडोग्रेल संयोजन जैसी दवाओं की कीमतें भी कम कर दी गई हैं।
एनपीपीए के निर्देश और सख्ती
जिन दवाओं की मौजूदा एमआरपी सीलिंग प्राइस से कम है, वे उसी पर बिकेंगी। ब्रांडेड और जेनेरिक दोनों दवाओं की कीमत सीलिंग प्राइस से अधिक नहीं हो सकती। नई दरें जीएसटी-मुक्त आधार पर तय हैं, जीएसटी अलग से जोड़ा जा सकता है। खुदरा विक्रेताओं को नई कीमतों की सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। उल्लंघन पर डीपीसीओ 2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें अतिरिक्त वसूली की रकम ब्याज सहित लौटानी होगी।
Medicines Price Cut: जनता के लिए बड़ा लाभ
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला मरीजों के इलाज का खर्च काफी घटा देगा। सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं अब बड़ी संख्या में मरीजों तक पहुंच सकेंगी, जिससे खासकर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को सीधा फायदा होगा। एनपीपीए के अनुसार, दवाओं की कीमत नियंत्रित करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी मरीज को आर्थिक तंगी के कारण उपचार से वंचित न रहना पड़े।