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July 29, 2025

Maharashtra Social Media Guidelines: सोशल मीडिया पर कुछ भी ऊटपटांग लिखा तो अब सरकारी कर्मचारियों की खैर नहीं!!!

The CSR Journal Magazine
महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर एक अहम परिपत्र जारी किया है। इसमें साफ कहा गया है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी सोशल मीडिया पर अपने आचरण में सतर्कता बरतें, वरना उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। यह आदेश महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 के तहत लागू किया गया है। सरकार ने फेसबुक, ट्विटर (अब एक्स), इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सऐप, टेलीग्राम जैसी सोशल मीडिया साइट्स के जिम्मेदार उपयोग को लेकर कुछ स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सरकारी कामकाज से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा करना, शासकीय नीतियों या योजनाओं की सार्वजनिक आलोचना करना या फिर शासकीय नियमों के विपरीत कोई पोस्ट करना अब कर्मचारियों के लिए भारी पड़ सकता है।

मुख्य बिंदु जो हर कर्मचारी को जानना जरूरी है

सरकारी कर्मचारी को अपने पर्सनल और ऑफिसियल अकाउंट को एक-दूसरे से अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं। बिना अनुमति कोई भी शासकीय कागज, रिपोर्ट, या सूचना सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं की जा सकती। सरकारी वाहन, भवन, लोगो या किसी और सरकारी प्रतीक का उपयोग प्रोफाइल फोटो या पोस्ट में करने से मना किया गया है। सोशल मीडिया पर यदि कोई अधिकारी अपने काम के बारे में पोस्ट करता है तो उसमें स्वयं प्रशंसा से बचने को कहा गया है। किसी भी तरह की जातिवादी, द्वेषपूर्ण, अपमानजनक या समाज में भेदभाव फैलाने वाली सामग्री को शेयर करना मना है। कर्मचारी को भारत सरकार या राज्य सरकार की नीति या निर्णय के विरुद्ध सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने से रोका गया है। व्हाट्सऐप या टेलीग्राम जैसे ऐप्स का उपयोग केवल शासकीय समन्वय और संचार के लिए किया जा सकता है। रिटायरमेंट के बाद ऑफिसियल सोशल मीडिया अकाउंट को सही तरीके से किसी अधिकृत अधिकारी को हस्तांतरित करना आवश्यक होगा।

किन्हें लागू होंगे ये नियम?

ये गाइडलाइन न सिर्फ राज्य सरकार के सीधे सेवा में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगी, बल्कि आउटसोर्स या अनुबंध पर नियुक्त सभी कर्मचारियों पर भी लागू होगी। साथ ही, नगरपालिका, महापालिका, सार्वजनिक संस्थाओं और अन्य स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को भी यह निर्देश मानना अनिवार्य होगा।

नियम तोड़ा तो क्या होगा?

अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी इन निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, 1979 के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसमें निलंबन से लेकर अन्य सख्त दंड शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार का यह कदम सरकारी प्रतिष्ठानों की छवि बनाए रखने, गोपनीयता की सुरक्षा और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों से अब यह उम्मीद की जा रही है कि वे सोशल मीडिया का प्रयोग सोच-समझकर और नियमों के तहत ही करें।
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