अगर आप भी बाजार या रेस्टोरेंट से पनीर खरीदते हैं या खाते हैं, तो सावधान हो जाइए। महाराष्ट्र में पनीर के नाम पर नकली चीज यानी Cheese Analogue बेचने वालों के खिलाफ अब FDA ने सख्ती शुरू कर दी है। राज्य के फ़ूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन मंत्री नरहरी झिरवाल ने साफ कहा है कि जो लोग पनीर की जगह नकली चीज का इस्तेमाल कर ग्राहकों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो ऐसे व्यापारियों का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। Nakli Paneer
ग्राहकों को गुमराह करना अब पड़ेगा भारी
मंत्री झिरवाल ने कहा कि पनीर एक बेहद पसंदीदा खाना है, खासकर बच्चों में इसकी काफी मांग है। लेकिन कुछ व्यापारी इसका गलत फायदा उठा रहे हैं और नकली पनीर या चीज एनालॉग का इस्तेमाल कर ग्राहकों को धोखा दे रहे हैं। FDA की जांच में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। अब जो भी पनीर की आड़ में चीज एनालॉग बेचेगा, उसके खिलाफ Food Safety and Standards Act 2006, 2011 और 2022 के नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulation 2020 के अनुसार, किसी भी खाने-पीने की चीज में इस्तेमाल किए गए सारे घटकों और उसके पोषण मूल्य की जानकारी ग्राहक को देना जरूरी है। होटल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड विक्रेता और कैटरिंग सर्विस वाले अपने मेन्यू कार्ड, डिस्प्ले बोर्ड और ऑर्डर मशीन पर सही जानकारी देना अनिवार्य है। Paneer
ग्राहकों की सेहत से समझौता नहीं
FDA ने साफ कहा है कि खाने की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर कोई होटल, रेस्टोरेंट या फास्ट फूड व्यापारी ग्राहकों को नकली पनीर बेचते हुए पकड़ा गया, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। Food Safety and Standards Act 2006 की धारा 18(2)(e) और Labelling and Display Regulation 2020 के नियम 9(6) के तहत, व्यापारियों को खाने के हर घटक और पोषण संबंधी जानकारी देना जरूरी है। अगर ये जानकारी नहीं दी गई या गलत जानकारी दी गई, तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। राज्य सरकार और FDA अब ग्राहकों की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। बनावटी पनीर बेचने वाले अब सावधान हो जाएं, क्योंकि झूठ और फरेब पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।