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इस योजना से महाराष्ट्र की महिलाएं पाएंगी हर महीने 1500 रुपये

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महाराष्ट्र की महिलाएं पाएंगी हर महीने 1500 रुपये, लागू हुई ये योजना
 
अगले 3 महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है। चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने जनता के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे सत्ता पक्ष के लिए सही नहीं रहे। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायन्स से भी कम सीटें लेकर आयी इसलिए शायद अब विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए वोटरों को रिझाने के लिए सरकार ने एक बड़ा दांव खेला है। अब महाराष्ट्र सरकार ने भी महिलाओं के लिए एक ऐसी योजना शुरू की है जहां उनको हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे।

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना लागू, महिलाओं को मिलेंगे हर महीने पैसे

महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक कदम आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन (सीएम मेरी प्यारी बहन योजना) शुरू करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र विधानसभा में राज्य का बजट पेश करते हुए ये नई योजना शुरू करने का ऐलान किया गया। महाराष्ट्र सरकार की ‘मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना’ के तहत आवेदन एक जुलाई यानी सोमवार से शुरू हो गया है। इस योजना के लिए पात्र महिलाएं 15 जुलाई तक आवेदन कर सकती हैं। वित्त मंत्री अजित पवार द्वारा पेश किए बजट में इस योजना की घोषणा की गई है, जिसमें 21 से 60 वर्ष तक की महिलाएं 1,500 रुपये हर महीने प्राप्त कर सकती हैं।

Maharashtra में इस योजना से 1,500 रुपये हर माह पाने के लिए ये होंगी शर्तें

शासनादेश के मुताबिक, 16 जुलाई को आवेदकों की सूची प्रकाशित की जाएगी, जिस पर सुझाव-आपत्ति के बाद अंतिम सूची 1 अगस्त को आएगी। इसके बाद 14 अगस्त को पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसके बाद हर महीने 15 तारीख को पैसे ट्रांसफर होंगे। ‘मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना’ के तहत महिलाओं को हर माह 1500 रुपये दिए जाने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। जैसे परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी आर्थिक योजना से 1,500 रुपये से ज्यादा प्राप्त न हो रहे हों। डोमेसाइल सर्टिफिकेट हो। परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स न भरता हो। ट्रैक्टर छोड़कर घर में किसी भी व्यक्ति के नाम पर चार पहिया वाहन न हो।