भारत में अब भी हाथ से सीवर सफाई (Manual Scavenging in India) की घटनाएं सामने आने पर चिंता जताते हुए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission – NHRC) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2023 में जारी 14 महत्वपूर्ण निर्देशों को तत्काल लागू करने की सिफारिश की है। यह निर्देश डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत सरकार (2023) केस में दिए गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में हाथ से मल या गटर सफाई पर पूर्ण रोक (Ban on Manual Scavenging) होनी चाहिए। आयोग ने कहा कि यह प्रथा मानव गरिमा और समानता के अधिकार का उल्लंघन है, जो Article 21 और Article 14 के खिलाफ है।
Human Rights Directive on Manual Scavenging: NHRC की अपील: जागरूकता और सख्ती जरूरी
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों, सफाई कर्मचारियों (Safai Karamchari), ठेकेदारों और नागरिकों के बीच कानूनी जानकारी और सामाजिक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। आयोग ने कहा कि ऐसे मामलों में जल्द से जल्द FIR दर्ज कर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए और सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण (Safety Gear for Sanitation Workers) अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाए जाएं।
Human Rights Directive on Manual Scavenging: सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की निगरानी जरूरी
आयोग ने एक प्रभावी निगरानी तंत्र (Monitoring Mechanism) स्थापित करने की मांग की है ताकि हर स्तर पर Manual Scavenging पर रोक लग सके। इसके साथ ही आयोग ने राज्यों से कहा है कि वे 8 हफ्तों के भीतर अपनी कार्रवाई रिपोर्ट NHRC को भेजें। NHRC का यह निर्देश एक निर्णायक मोड़ है, जो भारत को Manual Scavenging जैसे अमानवीय प्रथा से मुक्ति दिला सकता है। अब जरूरत है कि राज्य सरकारें और नगर निकाय मिलकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को सख्ती से लागू करें और सफाई कर्मियों को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करें।