त्योहारों से पहले FSSAI की सख्ती: खोया, पनीर और मांस-मछली की सप्लाई पर नई एडवाइजरी

The CSR Journal Magazine
नई दिल्ली। त्योहारों का मौसम नजदीक है, और इस दौरान खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खोया, पनीर, मांस और मछली जैसे जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के भंडारण और परिवहन के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। यह कदम खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और लोगों की सेहत को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है।

स्वच्छता और तापमान का ध्यान रखना जरूरी

FSSAI ने खाद्य कारोबार संचालकों (FBO) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उन्हें इन खाद्य पदार्थों की पूरी सप्लाई चेन में स्वच्छता और तापमान संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाया जा सके। एडवाइजरी में कहा गया है कि खोया, पनीर, मांस और मछली जैसे खाद्य पदार्थों को उचित तापमान पर ही भंडारित और परिवहन करना चाहिए।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी

FSSAI ने राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से कहा है कि वे नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी रखें। यदि कोई भी खाद्य व्यवसायी नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार, खाद्य सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को खतरे में डालने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

खराब होने वाले खाद्य पदार्थों की पहचान

एफएसएसएआई ने यह भी बताया है कि कई बार खोया, पनीर, मांस और मछली जैसे खाद्य पदार्थों का उचित तापमान पर रखरखाव नहीं किया जाता है। इससे हानिकारक सूक्ष्मजीवों के पनपने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है।

सुरक्षित परिवहन के लिए दिशा-निर्देश

FSSAI ने खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए साफ और ढके हुए वाहनों का उपयोग करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, खाद्य पदार्थों की पैकिंग के लिए खाद्य-उपयुक्त सामग्री का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। भंडारण, लोडिंग, अनलोडिंग और परिवहन के दौरान खाद्य पदार्थों को धूल, नमी, कीटों और अन्य खाद्य पदार्थों से होने वाले संक्रमण से बचाना होगा।

रिकॉर्ड रखना अनिवार्य

खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों की खेप से जुड़े रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। जरूरत पड़ने पर उन्हें बिल, चालान और अन्य संबंधित दस्तावेज भी पेश करने होंगे। इससे खाद्य पदार्थों की आपूर्ति और स्रोत का पता लगाया जा सकेगा। यह कदम खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई

FSSAI ने राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों, भारतीय रेलवे और क्षेत्रीय निदेशकों को निर्देश दिया है कि वे नियमों के पालन पर कड़ी नजर रखें। यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों को खाद्य पदार्थों की जब्ती और नष्ट करने का अधिकार होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य पदार्थ ही मिलें।
FSSAI की यह नई एडवाइजरी खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। त्योहारों के समय में जब खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ती है, ऐसे में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले और सुरक्षित खाद्य पदार्थ मिले। इस दिशा में उठाए गए कदम निश्चित रूप से खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेंगे।

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