मध्यप्रदेश और राजस्थान में Coldrif Cough Syrup से बच्चों की मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार भी पूरी तरह सतर्क हो गई है। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन महाराष्ट्र (FDA Maharashtra) ने आज इस सिरप के Batch No. SR-13 पर तत्काल “Stop Use Notice” जारी किया है। जांच में सामने आया है कि यह सिरप Diethylene Glycol (DEG) नामक जहरीले रसायन से मिलावट (Adulterated) पाया गया है, जो शरीर में जाने पर किडनी फेल (Kidney Failure) और मौत (Death) का कारण बन सकता है।
महाराष्ट्र में जारी हुआ “Stop Use” अलर्ट
FDA Maharashtra ने सभी दवा विक्रेताओं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, अस्पतालों और आम जनता को निर्देश दिया है कि वे Coldrif Syrup (Batch No. SR-13, Mfg. May-2025, Exp. April-2027) की बिक्री, वितरण या उपयोग तुरंत बंद करें। यदि किसी के पास यह सिरप मौजूद है, तो उसे तुरंत स्थानीय Drugs Control Authorities को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं।
रिपोर्ट करने के लिए हेल्पलाइन और ईमेल
FDA ने जनता से अपील की है कि यदि किसी के पास यह सिरप पाया जाता है, तो वह इसकी सूचना नीचे दिए गए माध्यमों से दे:
📞 Toll-Free Number: 1800-222-365
📧 Email: jchq.fda-mah@nic.in
📱 Phone: 9892832289
जनता को कहा गया है कि वे किसी भी कीमत पर इस सिरप का इस्तेमाल न करें और इसे तुरंत जमा कराएं, ताकि आगे कोई नुकसान न हो।
तमिलनाडु की कंपनी पर निगरानी
यह सिरप तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले (Kancheepuram District) में स्थित Sresan Pharma कंपनी द्वारा तैयार किया गया था। अब महाराष्ट्र FDA तमिलनाडु के DCA (Drugs Control Administration) अधिकारियों के साथ मिलकर यह पता लगाने में जुटा है कि यह सिरप का बैच महाराष्ट्र तक कैसे पहुंचा। राज्यभर के ड्रग इंस्पेक्टर (Drugs Inspectors) और असिस्टेंट कमिश्नर्स को आदेश दिए गए हैं कि वे सभी फार्मेसियों, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों को सतर्क करें और इस सिरप के स्टॉक को तुरंत फ्रीज (Freeze) कर दें।
बच्चों की मौत के बाद सख्त हुई कार्रवाई
बीते दिनों मध्यप्रदेश और राजस्थान में Coldrif Syrup पीने के बाद 11 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई थी। जांच में पाया गया कि सिरप में मौजूद Diethylene Glycol (DEG) ने बच्चों की किडनी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। इसके बाद से पूरे देश में इस सिरप के खिलाफ जांच और कार्रवाई तेज कर दी गई है।
FDA महाराष्ट्र की सख्त चेतावनी
FDA Maharashtra ने साफ कहा है कि यह मामला Public Health Emergency का रूप ले चुका है और किसी भी लापरवाही से लोगों की जान को खतरा हो सकता है। अधिकारियों का कहना है कि सभी मेडिकल स्टोर्स और अस्पताल इस नोटिस का तुरंत पालन करें और किसी भी हालत में उक्त सिरप को बिक्री के लिए न रखें। महाराष्ट्र FDA ने आम जनता से यह भी अपील की है कि वे किसी भी खांसी-जुकाम की दवा को डॉक्टर की सलाह (Doctor’s Advice) के बिना इस्तेमाल न करें। साथ ही बच्चों को कोई भी सिरप देने से पहले उसकी बैच डिटेल (Batch Details) और निर्माता कंपनी जरूर जांचें।
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