दिल्ली के मतदाताओं के लिए वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने या पुरानी जानकारी में सुधार कराने का मौका मिलने जा रहा है। 25 अक्टूबर से दिल्ली के पोलिंग बूथों पर हर रविवार विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में नागरिक वोटर लिस्ट से जुड़े कामों के लिए फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 जमा कर सकेंगे। यह अभियान दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत चलाया जा रहा है।
वोटर लिस्ट में नाम और पते की गलती ऐसे होगी ठीक
इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची में नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ना, अपात्र या गलत प्रविष्टियों पर कार्रवाई करना और मौजूदा रिकॉर्ड में सुधार करना है। जिन लोगों के वोटर ID में नाम की स्पेलिंग गलत है, पता बदल गया है या किसी दूसरी जानकारी में गलती है, वे संबंधित फॉर्म भर सकते हैं। इससे नागरिकों को मतदाता सूची से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा।
शिविरों में पहले भी बड़ी संख्या में आवेदन जमा किए गए हैं। दक्षिणी दिल्ली में आयोजित एक शिविर में फॉर्म-6 के 210 और फॉर्म-8 के 90 आवेदन मिले थे। वहीं, 11 अक्टूबर को लगे शिविर में फॉर्म-6 के 195, फॉर्म-7 का एक और फॉर्म-8 के 72 आवेदन जमा हुए थे।
फॉर्म-6, 7 और 8 में क्या अंतर है?
फॉर्म-6: जिन योग्य नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे नया नाम जुड़वाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बार मतदाता बनने वाले पात्र नागरिक भी इसके जरिए आवेदन कर सकते हैं।
फॉर्म-7: मतदाता सूची में किसी नाम को हटाने के लिए आपत्ति दर्ज कराने या निर्धारित कारणों के आधार पर नाम हटवाने की प्रक्रिया में यह फॉर्म इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए, मतदाता की मृत्यु होने या स्थायी रूप से दूसरी जगह चले जाने की स्थिति में संबंधित आवेदन किया जा सकता है।
फॉर्म-8: वोटर लिस्ट में नाम, जन्मतिथि, फोटो या अन्य विवरण में सुधार कराने के लिए यह फॉर्म उपयोगी है। दिल्ली के भीतर घर बदलने पर नया पता दर्ज कराने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
4 दिसंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी। इसके बाद 4 दिसंबर को दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित किए जाने की जानकारी दी गई है। इच्छुक नागरिक 25 अक्टूबर से अपने नजदीकी पोलिंग बूथ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन का विकल्प भी उपलब्ध है। आवेदन करने से पहले जरूरी दस्तावेजों और पात्रता संबंधी शर्तों की जानकारी आधिकारिक निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से जरूर जांच लें।