CEC नियुक्ति विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के लिए तारीख तय की

The CSR Journal Magazine
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए 6 और 7 मई की तारीख तय की है। मामले में सीजेआई ने खुद को अलग कर लिया है, जिससे कानूनी पचड़ों में नया मोड़ आ गया है। सीजेआई सूर्यकांत ने इस बात का हवाला दिया है कि इसमें हितों का टकराव हो सकता है। मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ करेगी।

कानूनी दांव-पेंच की प्रक्रिया

कोर्ट ने इस मामले में शामिल सभी पक्षकारों को रिटन सबमिशन पेश करने का निर्देश दिया था। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून के अनुसार, तीन सदस्यीय समिति में तीसरे सदस्य के चयन में बदलाव किया जाना चाहिए। यह निर्णय इस मुद्दे पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ द्वारा लिया गया था, जिसने स्पष्ट किया था कि CEC और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और CJI की समिति के परामर्श से होनी चाहिए।

सीजेआई का खुद को अलग करने का निर्णय

सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई से बाहर रहने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि इस मामले में विवाद की आंच उनकी भूमिका को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने इस मुद्दे को एक नई बेंच को सौंपने की सिफारिश की, जिसमें ऐसे जज शामिल हों, जो चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में न हों। इस कानूनी पचड़े ने राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया है, जिससे सभी की नजरें अब सुनवाई पर होंगी।

जनहित में उठी मांगें

जनहित याचिकाओं में 2023 के उस कानून को चुनौती दी गई है, जिसके तहत CEC और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति से CJI को हटा दिया गया है। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि इसका प्रभाव नियुक्ति प्रक्रिया की स्वतंत्रता पर पड़ेगा, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा साबित हो सकता है। कांग्रेस की नेता जया ठाकुर समेत विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने इस कानून को चुनौती दी है।

आगे की राह क्या होगी?

सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इस कानून पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन अगली सुनवाई में क्या फैसला होगा, यह सबकी निगाहों में है। इस पूरे मामले में राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टिकोन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अब देखना यह होगा कि सुनवाई के बाद क्या निर्णय लिया जाएगा और इससे चुनाव आयोग में होने वाले बदलावों पर क्या असर पड़ेगा।

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