बिहार सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। परिवहन विभाग की ओर से जारी नई नीति के तहत अब पुराने निजी और वाणिज्यिक वाहनों पर 50 प्रतिशत तक टैक्स में छूट दी जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को कम करना और सड़कों पर चल रहे अनुपयोगी वाहनों को हटाना है।
पहले से मिल रही हैं ये रियायतें
राज्य सरकार स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही कई रियायतें दे रही है, जिनमें शामिल हैं: स्क्रैपिंग के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CoD) के आधार पर नए वाहन के पंजीकरण में छूट, पुराने वाहनों पर लंबित टैक्स और अर्थदंड में भारी छूट, गैर-परिवहन और परिवहन वाहनों के लंबित टैक्स पर 90% तक और अर्थदंड पर 100% तक की माफी।
कैसे कराएं स्क्रैपिंग?
निजी वाहन मालिकों को स्क्रैपिंग के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके बाद, पंजीकृत व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) सेंटर वाहन को स्क्रैप करने की प्रक्रिया पूरी करेगा। बिहार में फिलहाल दो आधिकारिक स्क्रैपिंग सेंटर काम कर रहे हैं: निलियम स्क्रैपिंग सेंटर, पटना, एसके इंटरप्राइजेज, वैशाली।
सरकार का उद्देश्य
यह नीति न केवल वाहन स्वामियों के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक है, बल्कि इससे पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा और वाहनों के प्रदूषण स्तर को घटाने में भी मदद मिलेगी। बिहार सरकार का यह कदम न केवल राज्य में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने में सहायक होगा, बल्कि वाहन मालिकों को भी स्क्रैपिंग के बदले आर्थिक लाभ देगा। पुराने वाहन से मुक्ति और नए वाहन की ओर एक सकारात्मक कदम।