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February 17, 2026

बिहार में अब सड़क पर नहीं बिकेगा मांस! लगा प्रतिबंध

The CSR Journal Magazine
बिहार में मांस की बिक्री को लेकर लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय ने व्यापारियों और उपभोक्ताओं को चौंका दिया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा की है कि अब मांस की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त स्थानों पर ही होगी। इसकी कड़ी निगरानी की जाएगी और किसी भी प्रकार के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस नियम का उद्देश्य राज्य में एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाए रखना है।

स्पष्ट निर्देश और सख्त नियम

बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान इस बात की पुष्टि करते हुए विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि खुली सड़क पर मांस की बिक्री अब किसी भी हालात में नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह नियम सभी मांस विक्रेताओं के लिए बाध्यकारी है ताकि कोई भी व्यक्ति या समूह आहत न हो। अब केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेता ही निबंधित स्थानों पर मांस बेच सकेंगे।

सरकार का सरोकार और समाधान

डिप्टी सीएम ने बताया कि यह नई नियमावली सरकार की नई पहल है। उनका मानना है कि यह पहल सभी बिहारी नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा, ‘ये सरकार भौकाल नहीं बनाती, बल्कि सरोकार से समाधान करती है।’ ऐसे में सभी नागरिकों को नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

दर्शकों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना

विजय कुमार ने देखा कि कुछ क्षेत्रों में मांस की बिक्री के कारण आम लोग परेशान हो रहे थे, जैसे दरभंगा में। वहां कुछ स्थानों पर लोगों ने सड़क पर मांस की बिक्री से गुजरना बंद कर दिया था। इसीलिए, इस मामले को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सख्त निर्देश जारी किए। यह स्पष्ट है कि नागरिकों की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए।

अन्य राज्यों के साथ तुलना

देश के अनेक राज्यों में खुले में मांस की बिक्री पर रोक है। जैसे उत्तर प्रदेश में इसका नियम बहुत सख्त है। यूपी सरकार के मुताबिक, दुकानों पर मांस को खुले में लटकाना या प्रदर्शित करना पूरी तरह से मना है। दुकानदारों को अपनी दुकानों के सामने काला शीशा या गहरा पर्दा लगाना भी अनिवार्य किया गया है। ऐसे में बिहार सरकार भी अन्य राज्यों के अनुभवों से सीखते हुए इस दिशा में कदम उठा रही है।

शव वाहनों पर टैक्स में छूट

विजय कुमार सिन्हा ने यह भी जानकारी दी कि बिहार में शव वाहनों पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया सरल और सस्ती हो सके। इस तरह के निर्णय राज्य की सामाजिक संवेदनशीलता का प्रतीक माने जा सकते हैं।
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