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March 11, 2026

RBI का बड़ा फैसला: डिजिटल ठगी पर मिलेगा 85% मुआवजा

The CSR Journal Magazine
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाव के लिए एक नया ड्राफ्ट जारी किया है। यह ड्राफ्ट ऑनलाइन और कार्ड-आधारित पेमेंट के लिए 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगा। इसमें डिजिटल ठगी के मामले में राहत प्रदान करने के लिए नए नियम शामिल किए गए हैं।

₹50,000 तक की ठगी पर नया मुआवजा तंत्र

आरबीआई ने प्रस्तावित किया है कि ₹50,000 तक की ऑनलाइन ठगी के मामलों में मुआवजा दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत, ग्राहक को नुकसान का 85% या अधिकतम ₹25,000, जो भी कम होगा, वापस मिलेगा। यह सुविधा ग्राहकों को जीवन में केवल एक बार मिलेगी।

शिकायत की शर्तें और प्रक्रियाएँ

इस योजना का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। सबसे पहले, नुकसान वास्तव में साबित होना चाहिए। इसके बाद, घटना के 5 दिन के भीतर ग्राहक को अपने बैंक और साइबर क्राइम हेल्पलाइन (1930) पर शिकायत दर्ज करानी होगी।

बैंक का बोझ और ग्राहक की रेस्पॉन्सिबिलिटी

इस मुआवजा योजना में 65% बोझ रिजर्व बैंक उठाएगा, जबकि 10% ग्राहक का बैंक और 10% लाभार्थी बैंक उठाएगा। अगर ठगी बैंक की गलती से हुई है, तो ग्राहक को किसी भी तरह की ज़िम्मेदारी नहीं होगी और पूरा ट्रांजैक्शन रिवर्स कर दिया जाएगा, चाहे ग्राहक ने शिकायत की हो या नहीं।

सेफ्टी अलर्ट्स का पालन करना जरूरी

आरबीआई ने बैंकों के लिए यह अनिवार्य किया है कि वे 500 रुपये से अधिक के हर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन पर तुरंत एसएमएस अलर्ट भेजें। इसके साथ ही, जहां ग्राहक ने ईमेल पता दिया हो, वहां ईमेल अलर्ट भी भेजा जाएगा। ये सभी अलर्ट्स इन-एप नोटिफिकेशन के अतिरिक्त होंगे।

ग्राहक की लापरवाही की परिभाषा

ड्राफ्ट नियमों में ग्राहक की लापरवाही को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए, ओटीपी, पासवर्ड या पिन किसी को बताना, बैंक की चेतावनी को नजरअंदाज करना, पिन को कार्ड के साथ लिखकर रखना, या मालिशियस एप डाउनलोड करना।

डिजिटल धोखाधड़ी से सावधानी बरतें

आरबीआई की यह नई पहल ऑनलाइन ठगी में वृद्धि रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है। डिजिटल लेन-देन को सुरक्षित बनाने और ग्राहकों को सशक्त करने का यह प्रयास निस्संदेह महत्वपूर्ण है। लोग इसके तहत मिलने वाले मुआवजे का पूर्ण लाभ उठाने के लिए सक्रिय रहेंगे।

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