मैच्योर हो गया PPF? पैसे निकालें या बढ़ाएं? यहां समझें पूरा गणित

The CSR Journal Magazine

PPF अकाउंट मैच्योर होने के बाद कितनी बार कर सकते हैं एक्सटेंड

PPF (Public Provident Fund) एक ऐसा फंड है जिसमें निवेशक 15 साल तक पैसे जमा करते हैं। जब यह फंड मैच्योर होता है, तो कई लोग सोचते हैं कि उन्हें अपना अकाउंट बंद कर देना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि मैच्योरिटी के बाद भी आप अपने PPF अकाउंट को जारी रख सकते हैं? कई निवेशकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे।

कितनी बार कर सकते हैं एक्सटेंड?

PPF अकाउंट की मैच्योरिटी के बाद, आप इसे पांच साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। दरअसल, आप इस एक्सटेंशन को कई बार करा सकते हैं। यानी, आप अपने अकाउंट को एक बार फिर से पाँच साल के लिए बढ़ा सकते हैं। यह प्रक्रिया आपके खाते की मैच्योरिटी के बाद भी आपके फंड को सुरक्षित रखने में मदद करती है।

अनलिमिटेड एक्सटेंशन की सुविधा

PPF अकाउंट की शुरुआती समय सीमा 15 साल की होती है, लेकिन मैच्योरिटी के बाद इसे आप जितनी बार चाहें, उतनी बार बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई अधिकतम सीमा नहीं है। नियम यह है कि हर बार अकाउंट को केवल 5-5 साल के ब्लॉक (Block Period) में ही आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी एक बार बढ़ाने पर यह अगले 5 साल के लिए सक्रिय रहेगा, फिर आप दोबारा इसे 5 साल के लिए बढ़ा सकेंगे।

ताज़ा निवेश के साथ एक्सटेंशन (With Deposits)

अगर आप मैच्योरिटी के बाद भी अपना निवेश जारी रखना चाहते हैं और टैक्स छूट का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको मैच्योरिटी की तारीख से 1 साल के भीतर बैंक या पोस्ट ऑफिस में ‘फॉर्म 4’ (जिसे पहले फॉर्म H कहा जाता था) जमा करना होगा। इस विकल्प को चुनने के बाद आप हर साल अपनी सुविधा अनुसार (अधिकतम ₹1.5 लाख) पैसा जमा कर सकते हैं और उस पर मौजूदा ब्याज दर का लाभ उठा सकते हैं।

बिना निवेश के ऑटोमैटिक एक्सटेंशन (Without Deposits)

यदि आप मैच्योरिटी के बाद कोई फॉर्म जमा नहीं करते हैं, तो आपका अकाउंट अपने आप अगले 5 साल के लिए बढ़ जाता है। इस विकल्प में आप नया पैसा जमा नहीं कर सकते, लेकिन आपके पुराने बैलेंस पर ब्याज मिलता रहता है। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो नया निवेश नहीं करना चाहते लेकिन अपने फंड को सुरक्षित रखकर उस पर कमाई जारी रखना चाहते हैं।

निकासी और लिक्विडिटी के नियम

एक्सटेंशन के दौरान पैसे निकालने के नियम लचीले होते हैं। यदि आपने ‘बिना निवेश’ वाला विकल्प चुना है, तो आप हर साल कितनी भी रकम निकाल सकते हैं। वहीं, ‘निवेश के साथ’ वाले विकल्प में, आप 5 साल के ब्लॉक की शुरुआत में मौजूद कुल बैलेंस का अधिकतम 60% हिस्सा ही निकाल सकते हैं। दोनों ही मामलों में, एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही बार निकासी (Withdrawal) की अनुमति होती है।

टैक्स छूट और ब्याज का लाभ

PPF की सबसे बड़ी खूबी इसका ‘EEE’ (Exempt-Exempt-Exempt) स्टेटस है, जो एक्सटेंशन पीरियड में भी बरकरार रहता है। इसका मतलब है कि बढ़ाई गई अवधि के दौरान आपके अकाउंट में जमा होने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी रकम पूरी तरह से टैक्स-फ्री होती है। यह इसे लंबी अवधि के लिए सुरक्षित और मुनाफे वाला निवेश बनाता है।

क्या होते हैं नियम और शर्तें?

जब आप अपने PPF अकाउंट को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहले, एक्सटेंशन के दौरान आपको न्यूनतम राशि जमा करनी होती है। यह राशि आमतौर पर 500 रुपये होती है, और आप हर साल यह राशि जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आपके अकाउंट में अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपये होती है।

PPF और Form 4 के बीच का संबंध

 PPF नियम के अनुसार, 15 साल बाद अकाउंट मैच्योर हो जाता है। अगर आप इसमें आगे भी पैसा जमा करना चाहते हैं और उस पर टैक्स छूट (80C) पाना चाहते हैं, तो आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस को ‘Form 4’ भरकर यह सूचना देनी होती है। यह फॉर्म आपको मैच्योरिटी की तारीख से 1 साल के भीतर जमा करना अनिवार्य है। अगर आप यह फॉर्म नहीं भरते, तो आप अपने अकाउंट में नया पैसा जमा नहीं कर पाएंगे (सिर्फ पुराने पैसे पर ब्याज मिलेगा)। यदि आप बिना Form 4 भरे मैच्योरिटी के बाद पैसा जमा करते हैं, तो उस पैसे पर न तो आपको ब्याज मिलेगा और न ही इनकम टैक्स में कोई छूट। इसलिए, निवेश जारी रखने के लिए Form 4 भरना और PPF का गहरा संबंध है

फॉर्म 4 जमा करने की प्रक्रिया (Step-by-Step)

सबसे पहले अपनी बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस से Form 4 (जिसे पहले Form H कहा जाता था) प्राप्त करें। आप इसे बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। फॉर्म में अपना PPF अकाउंट नंबर, मैच्योरिटी की तारीख और वह तारीख भरें जब से आप एक्सटेंशन (अगले 5 साल के लिए) चाहते हैं। फॉर्म में स्पष्ट करें कि आप ‘नया निवेश जारी रखना चाहते हैं’ (With Fresh Deposits)। ध्यान रहे, यदि आप बिना निवेश के विस्तार चाहते हैं, तो किसी फॉर्म की आवश्यकता नहीं होती। यह फॉर्म आपको PPF अकाउंट मैच्योर होने की तारीख से एक साल के भीतर जमा करना अनिवार्य है। यदि आप एक साल की अवधि चूक जाते हैं, तो आप भविष्य में उस ब्लॉक के लिए नया पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। फॉर्म जमा करने के बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस से इसकी रिसीविंग या अपडेटेड पासबुक जरूर लें, ताकि भविष्य में कोई तकनीकी समस्या न हो।

ज़रूरी दस्तावेज़ (Required Documents)

PPF पासबुक की मूल प्रति (Original) और एक फोटोकॉपी साथ रखें। पहचान पत्र (ID Proof) आधार कार्ड या पैन कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, यदि बैंक द्वारा हालिया रिकॉर्ड अपडेट के लिए मांगी जाए (आमतौर पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती)। भरा हुआ फॉर्म 4 जिस पर आपके हस्ताक्षर (Signature) वैसे ही होने चाहिए जैसे अकाउंट खोलते समय थे। यदि आपका PPF अकाउंट ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा है, तो कई बैंक अब Net Banking के जरिए भी ‘Extension with Deposits’ का विकल्प देते हैं। आप अपने डैशबोर्ड में जाकर ‘PPF Services’ सेक्शन में इसे चेक कर सकते हैं।

कौन-से फायदे हैं PPF अकाउंट के एक्सटेंशन के?

PPF अकाउंट को एक्सटेंड करने के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको इस पर ब्याज मिलता है, जो कि हर साल बदलता रहता है। इस साल यह ब्याज दर 7.1% है, जो बैंक के बैंचमार्क से ज्यादा है। इसके अलावा, PPF अकाउंट में निवेश किए गए पैसे पर टैक्स में छूट भी मिलती है।

कब बंद करना सही रहेगा?

यदि आप अपने PPF अकाउंट को बंद करने का सोच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले यह समझना चाहिए कि क्या आपके पास अन्य निवेश के विकल्प हैं। कई लोग मैच्योरिटी के बाद अपने पैसे को निकाल लेते हैं, लेकिन यदि आप अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो PPF में निवेश जारी रखना उचित हो सकता है।

कुल मिलाकर, क्या करें?

अगर आपकी PPF अकाउंट की मैच्योरिटी हो गई है, तो यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण समय है। आपको यह तय करना होगा कि क्या आप अपने पैसे को एक्सटेंड करना चाहते हैं या नहीं। यदि आप निवेश को जारी रखना चाहते हैं, तो एक्सटेंशन की प्रक्रिया आपको अपनी वित्तीय स्थिरता के लिए मदद कर सकती है। ध्यान रखें कि आपके निवेश का निर्णय हमेशा आपके खुद के वित्तीय लक्ष्यों पर निर्भर करता है।

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