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February 24, 2026

दिल्ली हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड और मस्जिदों के खिलाफ PIL को किया खारिज !

The CSR Journal Magazine

कोर्ट ने कहा- याचिका पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘सेव इंडिया’ NGO द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें जहांगीरपुरी की तीन मस्जिदों को सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा बताया गया था। कोर्ट ने इस याचिका को गंभीरता से लेते हुए यह स्पष्ट किया कि यह 1980 की वक्फ अधिसूचना के खिलाफ है और यह जनहित में नहीं है।

याचिका के दुरुपयोग पर सख्त चेतावनी

मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की बेंच ने यह भी कहा कि लगभग 46 साल पुरानी अधिसूचना को मामूली कारणों पर दोबारा खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग पर सख्त चेतावनी दी और कहा कि इस तरह की याचिकाओं से पवित्रता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।

सेव इंडिया ने कई बार कोर्ट में किया है दावा

कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता ‘सेव इंडिया’ ने 2024 और 2026 के बीच 37 PIL और 11 रिट पिटीशन दायर की थीं। याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि ये मामले जनहित से प्रेरित नहीं हैं और केवल पुरानी समस्याओं को खींचने का प्रयास है।

क्या है मामला?

याचिकाकर्ता ने 24 मार्च 1980 को दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसमें जहांगीरपुरी की मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और दूसरी मस्जिदों को सुन्नी वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि ये संपत्तियां सरकारी अधिग्रहण का परिणाम थीं और इसलिए इन्हें वक्फ संपत्ति की सूची में नहीं रखा जा सकता।

कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता बार-बार याचिकाएं दायर करने का प्रयास कर रहा है, जो उचित नहीं है। न्यायालय ने कहा कि 46 साल पहले की किसी अधिसूचना को छोटी-मोटी वजहों पर चुनौती देना उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी बताया कि याचिकाओं की पवित्रता बनाए रखना अदालतों की जिम्मेदारी है।

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