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April 1, 2025

सामूहिक विवाह योजना का चाहिए लाभ तो अपनाएं ये प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की जरूरतमंद बेटियों के विवाह के लिए शुरू की गई सामूहिक विवाह योजना को और अधिक पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने नियम और प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एसओपी तैयार की है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जिलों में सामूहिक शादी कराए जाने की स्थिति में जिलाधिकारी की मौजूदगी जरुरी होगा। आयोजन के समय पात्र जोड़ों की पुष्टि के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन  काउंटर के साथ मंडल के उपनिदेशक और नजदीकी जिले के समाज कल्याण अधिकारी भी मौके पर उपस्थित होकर समस्त व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और विभाग को रिपोर्ट देंगे।

इस 1 लाख जोड़ों की सामूहिक विवाह करवाएगी सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार इस फाइनेंशियल ईयर में 1,06,911 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य तय किया है। सामूहिक विवाह के लिए चुने गए कपल्स में से 10 प्रतिशत जोड़ों के रैंडम सत्यापन जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व या अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा किए जाने के प्राविधान किए गए हैं। जांच प्रक्रिया को पुख्ता किए जाने के लिए जिले स्तर पर समिति को इसकी जिम्मेदारी दी गयी है। जांच के दौरान मौके पर उपस्थित आस पड़ोस के व्यक्तियों से पूर्व में विवाह न होने की पुष्टि की जाएगी, जिससे किसी भी दशा में अपात्र योजना का लाभ प्राप्त न कर सकें।

सामूहिक शादी में कपल्स को ये दी जाएगी मदद

सामूहिक विवाह समारोह में दांपत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना के लिए लड़की के बैंक खाते में 35,000 रुपए दिया जायेगा। वहीं शादी के लिए जरुरी सामान जैसे कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि पर 10 हजार रुपए साथ ही विधवा, तलाकशुदा के मामले में 5,000 रुपए तक की वैवाहिक सामग्री विवाह के समय ही प्रदान की जाती है।

सामूहिक विवाह के लिए ऐसे कर सकते हैं आवेदन

उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ऑनलाइन वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए लाभार्थी आधार डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर), जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्र अथवा विभाग वेबसाइट से भरा सकते हैं। आवेदक द्वारा आवेदन विवाह की निर्धारित तिथि के कम से कम एक हफ्ते पहले ही करना होगा। आवेदन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्वीकार होगा। लड़का 21 साल और लड़की 18 साल से अधिक उम्र के होने पर ही ये आवेदन किये जा सकेंगे।

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