बेंगलुरु के रहने वाले अभिषेक एमआर ने PVR, INOX और BookMyShow के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि सिनेमाघरों में फ़िल्म शुरू होने से पहले 25 से 30 मिनट तक विज्ञापन दिखाए गए, जिससे उनका समय बर्बाद हुआ और उन्हें मानसिक परेशानी हुई। अभिषेक ने 2023 में ‘सैम बहादुर’ फिल्म के लिए टिकट बुक किया था। यह फिल्म शाम 4:05 बजे शुरू होनी थी, लेकिन लगातार विज्ञापन दिखाने के कारण यह 4:30 बजे शुरू हुई। उन्होंने इस देरी को गलत व्यापारिक प्रथा करार दिया और थिएटर कंपनियों पर दर्शकों के समय का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।
थिएटर में देर से शुरू हुई फिल्म, दर्शक को मिला मुआवजा
इस मामले में Consumer Court ने PVR और INOX को दोषी ठहराया। अदालत ने आदेश दिया कि मानसिक परेशानी के लिए अभिषेक को 20,000 रुपये का मुआवजा और 8,000 रुपये का कानूनी खर्च दिया जाए। साथ ही, अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए थिएटर कंपनियों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अभिषेक की इस शिकायत से थिएटरों में विज्ञापन दिखाने की प्रथा पर सवाल खड़ा हो गया है। इस फैसले से भविष्य में दर्शकों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा की उम्मीद बढ़ी है। Man wins case against cinema chain for showing ads
इस फैसले का क्या असर पड़ेगा?
अदालत के इस फैसले के बाद थिएटर कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है कि वे फिल्म शुरू करने के समय को लेकर अधिक पारदर्शी हों। इस फैसले से उन लाखों दर्शकों को राहत मिल सकती है, जो लंबे विज्ञापनों से परेशान होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला सिनेमाघरों में विज्ञापन दिखाने की प्रथा की समीक्षा का एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस फैसले के बाद दर्शकों को अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक होना चाहिए और ऐसी परेशानियों का सामना करने पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए।