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अगर आप किसान है तो ऐसे पाएं एक रुपये में फसल बीमा

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अगर आप किसान है तो ऐसे पाएं एक रुपये में फसल बीमा
 
महाराष्ट्र के किसानों के लिए खुशखबरी है (Good News for Maharashtra Farmers)। महाराष्ट्र में क‍िसान अब मात्र एक रुपये के खर्च पर पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) का लाभ पा सकते हैं। महज 1 रुपये खर्च करके किसान (Maharashtra Farmers) अपनी फसलों का बीमा करा सकेंगे। राज्य में बेमौसम बारिश या भारी बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण अक्सर किसानों की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। उनके घाटे को कम करने के लिए फसल बीमा योजना लागू की गई है। हालांकि कई बार किसानों को किस्त चुकाना संभव नहीं हो पाता था। इसलिए किसान फसल बीमा नहीं कराते। उनकी समस्याओं को समझते हुए महाराष्ट्र सरकार ने व्यापक फसल बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है। यानी अब किसान को Fasal Bima के लिए सिर्फ एक रुपये देना होगा (One Rupee Crop Insurance) और बाकी का भुगतान राज्य सरकार करेगी।

महाराष्ट्र सरकार दे रही है 1 रुपये में किसानों को फसल बीमा, तीन साल के लिए मिलेगा लाभ

इस योजना से महाराष्ट्र के किसानों को काफी राहत मिलेगी। यह योजना 2023-24 से 2025-26 तक तीन वर्षों के लिए खरीफ और रबी सीजन के लिए लागू की गयी है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता (Financial Help to Farmers in Maharashtra) प्रदान करने के लिए कृषि विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhamantri Fasal Bima Yojana) लागू की गई है। वर्ष 2023-24 से योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के माध्यम से किसानों के हिस्से के बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार के माध्यम से किया जाएगा। तो अब किसान केवल एक रुपये का भुगतान करके फसल बीमा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और नाम पंजीकरण की सुविधा के लिए किसानों से बीमा प्रीमियम के बदले कम से कम एक रुपये का टोकन शुल्क लिया जाएगा।

किसान को देना होगा बीमा के लिए एक रुपया, बाकी बीमा प्रीमियम भरेगी सरकार

दरअसल, PMFBY में प्रीमियम का तीन हिस्सा होता है। बीमा कंपनियों को प्रीमियम के दो सबसे बड़े ह‍िस्सों का भुगतान राज्य और केंद्र सरकार मिलकर बराबर-बराबर करते हैं। किसानों को रबी सीजन की फसल के लिए सिर्फ 1.5 फीसदी, खरीफ के लिए 2 फीसदी और कमर्शियल क्रॉप के लिए 5 फीसदी का भुगतान करना होता था। अब सरकार ने किसानों को सिर्फ 1 रुपये में बीमा का लाभ देने का फैसला लिया है। यानी एक तरह से अब किसानों के प्रीमियम का हिस्सा भी सरकार ही भरेगी।

नुकसान की इन परिस्थितियों में PMFBY के तहत मिलेगा मुआवजा

खरीफ और रबी मौसम के लिए सर्व समावेशी फसल योजना निम्नलिखित पहलुओं के लिए लागू की जाएगी। यानी अगर किसान का फसल इन परिस्थितियों में नुकसान हुआ है तो किसान मुआवजे का हक़दार होगा।
मौसम की वजह से फसल को नुकसान होने के कारण
अपर्याप्त वर्षा या सूखा होने के कारण फसलों की बुआई/रोपाई न हो पाना
फसल मौसम के दौरान प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण फसलों की हानि होने की स्थिति में
प्राकृतिक आग, बिजली, ओलावृष्टि, चक्रवात, बाढ़, क्षेत्र का जलमग्न होना, भूस्खलन, सूखा, बारिश की कमी, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक कीट और बीमारियाँ आदि की वजह से
जड़ उपज में कमी
स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानि
प्राकृतिक कारणों से फसल कटाई के बाद की क्षति

बीमा कराने की अंतिम तारीख कब है? Last Date for Crop Insurance

महाराष्ट्र सरकार ने चालू खरीफ सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों को सिर्फ एक रुपये में फसल बीमा प्रदान करने की योजना की घोषणा की है। इसे प्रदेश में 9 चयनित बीमा कंपनियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। बीमा योजना में भाग लेने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।

कैसे करा सकते हैं फसल बीमा ? Crop Insurance In Rupees 1

आप ऑनलाइन माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। वहीं जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, वे किसान अपने बैंक ब्रांच से संपर्क करके फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यदि किसी और माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो जन सेवा केंद्र – Jan Seva Kendra (सीएससी सेंटर) या फिर अपने जिला के कृषि अधिकारी से जानकारी प्राप्त करके योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर कॉल कर मदद ले सकते हैं।

फसल बीमा के लिए जरूरी दस्तावेज Documents for PM Fasal Bima Yojana

फसल बीमा कराने के लिए बीमा प्रस्ताव पत्र, भू-अधिकार पुस्तिका की फोटोकॉपी यानी 7/12 की कॉपी, बोवनी का प्रमाण पत्र सम्बन्धित (पटवारी अथवा पंचायत सचिव) से प्राप्त करें। आधार कार्ड (अनिवार्य), वोटर आईडी, पैन कार्ड इत्यादि में से कोई एक एवं बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आदि की जरूरत होती है।

फसल बीमा क्लेम कैसे मिलेगा? How to get claims for PM Fasal Bima Yojana

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम लेने के लिए किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में सबसे पहले 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को जानकारी देनी होती है। इसके बाद आवेदन करना होता है। फॉर्म में फसल खराब होने का कारण, कौन-सी फसल बोई गई थी, कितने क्षेत्र में फसल बर्बाद हुई हैं, इन सब बातों का ब्यौरा देना होता है। उन्हें जमीन से संबंधित जानकारी भी देनी होती है। इसके अलावा, बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी देनी होती है। योजना को लागू करते समय रिमोट सेंसिंग तकनीक, ड्रोन, स्मार्टफोन, डिजिटल प्लेटफॉर्म आदि का उपयोग किया जाएगा। आधुनिक तकनीक का उपयोग करके मुआवजा सुनिश्चित किया जाएगा और मुआवजे की राशि सीधे किसान के खाते में जमा की जाएगी।

विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है – PMFBY

गौरतलब है कि भारत में लगभग 60 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। वहीं, इनमें से ज्यादातर किसान वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर हैं। ऐसे में कई बार अचानक होने वाली भारी बारिश, सूखा, तूफान या किसी अन्य तरह की प्राकृतिक आपदा की वजह से फसलों के खराब होने का खतरा बना रहता है। किसानों की इन्हीं समस्याओं के मद्देनजर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है जिससे फसल नुकसान होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता मिलती है। साल 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है।