गुरुग्राम में पान-गुटखा थूकने पर कटेगा चालान, च्यूइंग गम फेंकने वालों पर भी होगी कार्रवाई

The CSR Journal Magazine

सार्वजनिक जगहों पर थूकने और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ नगर निगम गुरुग्राम (MCG) ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए नगर निगम ने पान, गुटखा और तंबाकू थूकने के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर च्यूइंग गम फेंकने वालों के चालान काटने का ऐलान किया है। नगर निगम की ओर से इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 और अधिसूचित सफाई उपनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इन जगहों पर थूकना पड़ेगा भारी

नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है। इनमें सड़कें, फुटपाथ, सार्वजनिक पार्क, बाजार, बस स्टॉप और सरकारी परिसर शामिल हैं। इन जगहों पर पान, गुटखा या तंबाकू थूककर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ चालान किया जा सकता है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर च्यूइंग गम फेंकना भी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। नगर निगम का उद्देश्य सार्वजनिक जगहों को साफ रखना और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाना है, जिनसे लोगों को परेशानी होती है और शहर की स्वच्छता प्रभावित होती है।

कितने रुपये का कटेगा चालान?

नगर निगम ने कार्रवाई का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन फिलहाल जुर्माने की निश्चित राशि स्पष्ट नहीं की गई है। अधिकारियों के अनुसार, चालान की रकम निर्धारित होने के बाद ही यह साफ होगा कि नियम तोड़ने वालों को कितने रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि पान-गुटखा थूकने या च्यूइंग गम फेंकने पर सभी मामलों में कितने रुपये का चालान कटेगा। नगर निगम ने संबंधित अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और चालान का उचित रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए हैं।

नगर निगम आयुक्त ने लोगों से क्या कहा?

MCG के आयुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि सार्वजनिक सूचना जारी करने का मकसद शहर में जनस्वास्थ्य, स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और च्यूइंग गम फेंकने से बचें। उन्होंने नागरिकों से कूड़ा निर्धारित डस्टबिन में डालने और सफाई से जुड़े नियमों का पालन करने की भी अपील की। नगर निगम का मानना है कि नागरिकों की छोटी-छोटी जिम्मेदारियां शहर को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

कानून के तहत होगी कार्रवाई

नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 310 के तहत आयुक्त को अस्वच्छ या जनहित के लिए नुकसानदेह स्थितियों को दूर करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है। वहीं, धारा 393 संबंधित उपनियमों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करती है। इन्हीं कानूनी प्रावधानों और अधिसूचित सफाई नियमों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को चालान जारी करने के साथ उसका रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

शहर को साफ रखने के लिए लोगों की जिम्मेदारी भी अहम

गुरुग्राम में सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ प्रस्तावित सख्ती का मकसद सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाना है। हालांकि, इस कार्रवाई का वास्तविक असर जुर्माने की राशि, नियमों के पालन और निगरानी व्यवस्था पर निर्भर करेगा। नगर निगम की अपील साफ है कि लोग सार्वजनिक जगहों को गंदा करने से बचें, कूड़ा डस्टबिन में डालें और शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें।

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